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कॉमेडियन श्याम रंगीला को वन विभाग का नोटिस, झालाना लेपर्ड रिजर्व में नीलगाय को खाना खिलाने पर कार्रवाई

मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला को झालाना लेपर्ड रिजर्व में नीलगाय को खाद्य पदार्थ खिलाना महंगा पड़ गया. वन विभाग ने श्याम रंगीला को जंगल के नियम तोड़ने को लेकर नोटिस भेज दिया है.

Notice to comedian shyam rangeela
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Published : Apr 15, 2023, 9:55 PM IST

जयपुर. कॉमेडियन श्याम रंगीला को जंगल के नियम तोड़ने पर वन विभाग ने नोटिस दिया है. श्याम रंगीला ने जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में नियमों का उल्लंघन करते हुए नीलगाय को खाद्य पदार्थ खिलाया था. इसके साथ ही जंगल में नीलगाय को खाना खिलाते हुए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया. इसके बाद वन विभाग हरकत में आया और शनिवार को श्याम रंगीला को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया. 17 अप्रैल को श्याम रंगीला को जयपुर स्थित वन विभाग के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी के मुताबिक यूट्यूब चैनल पर श्याम रंगीला की ओर से 13 अप्रैल को झालाना लेपर्ड रिजर्व का वीडियो अपलोड किया गया है. वीडियो में श्याम रंगीला जंगल में गाड़ी से नीचे उतरकर अपने हाथ से नीलगाय को खाद्य पदार्थ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं. वन्य प्राणियों को खाद्य पदार्थ खिलाना वन अधिनियम 1953 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

पढ़ेंं. झालाना व आमागढ़ में सफारी की दरों में परिवर्तन, जानें किसे देने होंगे ज्यादा रुपए

वन्य जीवों को कुछ भी खिलाना है बैन
वन्यजीवों को खाद्य पदार्थ खिलाने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं. वन्यजीवों की जान को भी खतरा हो जाता है. वन्यजीवों को कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खिलाने को लेकर झालाना जंगल में सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं. इसके बावजूद श्याम रंगीला ने नीलगाय को खाद्य पदार्थ खिलाया है. यह कृत्य वन अधिनियम 1953 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन है. उन्होंने न केवल वन्यजीव को लेकर अपराध किया है, बल्कि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर अन्य लोगों को भी अपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करने का अपराध किया है.

Notice to comedian shyam rangeela
झालाना लेपर्ड रिजर्व में श्याम रंगीला

पढ़ेंं Nilgai in Jaipur : आबादी वाले इलाकों में पहुंची नीलगाय, वन विभाग बेखबर

क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी के मुताबिक इस प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है. प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. श्याम रंगीला को नोटिस देकर पाबंद किया गया है कि 17 अप्रैल को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी जयपुर प्रादेशिक जगतपुरा रोड पर दोपहर 12:00 से 1:00 के बीच उपस्थित हों. उपस्थित नहीं होने पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे.

कॉमेडियन श्याम रंगीला ने झालाना लेपर्ड रिजर्व में नीलगाय को खाना खिलाते हुए वीडियो बनाया था. श्याम रंगीला ने जंगल में जिप्सी से उतर कर वन अधिनियम 1953 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन किया है. श्याम रंगीला ने झालाना जंगल में प्रधानमंत्री मोदी की तरह टोपी पहनकर और दूरबीन लेकर वीडियो शूट किया था. इस दौरान नीलगाय को अपने हाथ से खाना भी खिलाया था.

जयपुर. कॉमेडियन श्याम रंगीला को जंगल के नियम तोड़ने पर वन विभाग ने नोटिस दिया है. श्याम रंगीला ने जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में नियमों का उल्लंघन करते हुए नीलगाय को खाद्य पदार्थ खिलाया था. इसके साथ ही जंगल में नीलगाय को खाना खिलाते हुए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया. इसके बाद वन विभाग हरकत में आया और शनिवार को श्याम रंगीला को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया. 17 अप्रैल को श्याम रंगीला को जयपुर स्थित वन विभाग के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी के मुताबिक यूट्यूब चैनल पर श्याम रंगीला की ओर से 13 अप्रैल को झालाना लेपर्ड रिजर्व का वीडियो अपलोड किया गया है. वीडियो में श्याम रंगीला जंगल में गाड़ी से नीचे उतरकर अपने हाथ से नीलगाय को खाद्य पदार्थ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं. वन्य प्राणियों को खाद्य पदार्थ खिलाना वन अधिनियम 1953 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

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वन्य जीवों को कुछ भी खिलाना है बैन
वन्यजीवों को खाद्य पदार्थ खिलाने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं. वन्यजीवों की जान को भी खतरा हो जाता है. वन्यजीवों को कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खिलाने को लेकर झालाना जंगल में सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं. इसके बावजूद श्याम रंगीला ने नीलगाय को खाद्य पदार्थ खिलाया है. यह कृत्य वन अधिनियम 1953 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन है. उन्होंने न केवल वन्यजीव को लेकर अपराध किया है, बल्कि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर अन्य लोगों को भी अपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करने का अपराध किया है.

Notice to comedian shyam rangeela
झालाना लेपर्ड रिजर्व में श्याम रंगीला

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क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी के मुताबिक इस प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है. प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. श्याम रंगीला को नोटिस देकर पाबंद किया गया है कि 17 अप्रैल को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी जयपुर प्रादेशिक जगतपुरा रोड पर दोपहर 12:00 से 1:00 के बीच उपस्थित हों. उपस्थित नहीं होने पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे.

कॉमेडियन श्याम रंगीला ने झालाना लेपर्ड रिजर्व में नीलगाय को खाना खिलाते हुए वीडियो बनाया था. श्याम रंगीला ने जंगल में जिप्सी से उतर कर वन अधिनियम 1953 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन किया है. श्याम रंगीला ने झालाना जंगल में प्रधानमंत्री मोदी की तरह टोपी पहनकर और दूरबीन लेकर वीडियो शूट किया था. इस दौरान नीलगाय को अपने हाथ से खाना भी खिलाया था.

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