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Money Laundering Case : ईडी ने मुख्तार अंसारी और बेटे अब्बास की 73.41 लाख की संपत्ति जब्त की

मनी लॉड्रिंंग (Money Laundering Case) मामले में ईडी ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari ) और बेटे अब्बास (Abbas Ansari) की 73.41 लाख की संपत्ति जब्त की है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 15, 2023, 6:37 AM IST

लखनऊः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उनके बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की 73.43 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है.

ईडी ने एक बयान में कहा कि अब्बास की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है. इसमें आराजी नंबर 604 पर स्थित 1538 वर्ग फुट की जमीन, मौजा रजदेपुर देहाती, तहसील सदर, ग़ाज़ीपुर तथा उस पर निर्मित व्यावसायिक भवन, आराजी नंबर 169, मौजा जहांगीराबाद, परगना व तहसील-सदर, जनपद-मऊ में 6020 वर्ग फीट भूमि का भूखंड शामिल है.

ईडी ने आरोप लगाया कि अब्बास ने ये संपत्तियां 6.23 करोड़ रुपये की सरकारी दर के मुकाबले 71.94 लाख रुपये के कम मूल्य पर हासिल की थीं. ईडी ने यह भी कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुख्तार के बैंक खाते में शेष राशि के रूप में 1.5 लाख रुपये रुपये जब्‍त किए हैं. ईडी का मामला मुख्तार और उसके सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है


ईडी ने कहा कि मुख्तार और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी जमीन हड़प ली और उस पर गोदाम बना लिए. गोदाम को भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड द्वारा किराए पर लिया गया था और किराए का भुगतान मुख्तार के परिवार के सदस्यों को किया गया था. इससे पहले ईडी ने मुख्तार की पत्‍नी अफशां अंसारी और मुख्तार और उनके रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित फर्म विकास कंस्ट्रक्शन से संबंधित उत्तर प्रदेश के जिला मऊ और जालौन में भूमि के भूखंड के रूप में 1.5 करोड़ रुपये की बुक वैल्यू वाली सात अचल संपत्तियों को कुर्क किया था. मुख्तार अंसारी, बेटे अब्बास, मुख्तार के बहनोई आतिफ रजा को ईडी ने गिरफ्तार किया है जो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने इन तीनों लोगों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

लखनऊः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उनके बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की 73.43 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है.

ईडी ने एक बयान में कहा कि अब्बास की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है. इसमें आराजी नंबर 604 पर स्थित 1538 वर्ग फुट की जमीन, मौजा रजदेपुर देहाती, तहसील सदर, ग़ाज़ीपुर तथा उस पर निर्मित व्यावसायिक भवन, आराजी नंबर 169, मौजा जहांगीराबाद, परगना व तहसील-सदर, जनपद-मऊ में 6020 वर्ग फीट भूमि का भूखंड शामिल है.

ईडी ने आरोप लगाया कि अब्बास ने ये संपत्तियां 6.23 करोड़ रुपये की सरकारी दर के मुकाबले 71.94 लाख रुपये के कम मूल्य पर हासिल की थीं. ईडी ने यह भी कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुख्तार के बैंक खाते में शेष राशि के रूप में 1.5 लाख रुपये रुपये जब्‍त किए हैं. ईडी का मामला मुख्तार और उसके सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है


ईडी ने कहा कि मुख्तार और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी जमीन हड़प ली और उस पर गोदाम बना लिए. गोदाम को भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड द्वारा किराए पर लिया गया था और किराए का भुगतान मुख्तार के परिवार के सदस्यों को किया गया था. इससे पहले ईडी ने मुख्तार की पत्‍नी अफशां अंसारी और मुख्तार और उनके रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित फर्म विकास कंस्ट्रक्शन से संबंधित उत्तर प्रदेश के जिला मऊ और जालौन में भूमि के भूखंड के रूप में 1.5 करोड़ रुपये की बुक वैल्यू वाली सात अचल संपत्तियों को कुर्क किया था. मुख्तार अंसारी, बेटे अब्बास, मुख्तार के बहनोई आतिफ रजा को ईडी ने गिरफ्तार किया है जो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने इन तीनों लोगों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

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