हैदराबाद : बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल में पिछले साल 4 साल की बच्ची के यौन शोषण मामले ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी थी. अब इस मामले में कोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर रजनी कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. हालांकि स्कूल प्रिंसिपल को बरी कर दिया है.
नामपल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में ड्राइवर रजनी कुमार (34) को दोषी पाया. उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई. घटना पिछले साल 17 अक्टूबर को बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल में हुई थी. घटना का पता तब चला जब माता-पिता ने बच्ची के व्यवहार में बदलाव देखा. पूछताछ में पता चला कि ड्राइवर कई महीने से बच्ची का शोषण कर रहा था.
घटना सामने आने के बाद प्रधानाध्यापिका माधवी की कार के चालक रजनी कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने रजनीकुमार को पिछले साल 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल माधवी के खिलाफ कार चालक को क्लासरूम में घुसने देने का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. रजनीकुमार को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई.
हैदराबाद समेत पूरे राज्य में हुआ था प्रदर्शन : उस समय आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हैदराबाद समेत पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुए थे. सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएवी स्कूल की मान्यता निरस्त कर दी थी. हालांकि बच्चों के माता-पिता की चिंता के बाज इसे अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया था. फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने रजनीकुमार को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई.
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