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चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा : कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. दायर जनहित याचिका में खंडपीठ ने कहा, स्वतंत्रत एवं निष्पक्ष चुनाव नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा हैं.

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Published : Mar 1, 2021, 10:56 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के हलफनामे का संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें सुचारू चुनाव कराने को लेकर आशंकाएं जताई गई थीं. हलफनामे में आयोग ने कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं.

मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है कि वह हर विधानसभा क्षेत्र में सुचारू रूप से चुनाव कराए. खंडपीठ ने कहा कि यह न केवल अधिकार और शक्तियों के सिलसिले में है बल्कि जिम्मेदारियों के संबंध में भी है.

राज्य के पूर्व महाधिवक्ता विमल चटर्जी की तरफ से दायर जनहित याचिका में खंडपीठ ने कहा, स्वतंत्रत एवं निष्पक्ष चुनाव नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा हैं.

पढ़ें- न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी को आठ सप्ताह तक गिरफ्तारी से छूट प्रदान की

पीठ में न्यायाधीश संपा सरकार भी थे. इसने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तथा परिणाम जारी होने तक अदालत चुनाव के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करती है.

अदालत ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग को राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है.

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के हलफनामे का संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें सुचारू चुनाव कराने को लेकर आशंकाएं जताई गई थीं. हलफनामे में आयोग ने कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं.

मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है कि वह हर विधानसभा क्षेत्र में सुचारू रूप से चुनाव कराए. खंडपीठ ने कहा कि यह न केवल अधिकार और शक्तियों के सिलसिले में है बल्कि जिम्मेदारियों के संबंध में भी है.

राज्य के पूर्व महाधिवक्ता विमल चटर्जी की तरफ से दायर जनहित याचिका में खंडपीठ ने कहा, स्वतंत्रत एवं निष्पक्ष चुनाव नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा हैं.

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पीठ में न्यायाधीश संपा सरकार भी थे. इसने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तथा परिणाम जारी होने तक अदालत चुनाव के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करती है.

अदालत ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग को राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है.

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