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Budget 2023 : नई टैक्स व्यवस्था क्या होगी, आसान भाषा में समझें - Budget 2023

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नई कर व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया. वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा में कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में सात लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा.

new tax system
नई टैक्स व्यवस्था
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Published : Feb 1, 2023, 1:47 PM IST

Updated : Feb 1, 2023, 2:09 PM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है. नई घोषणा के अनुसार सात लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी है. इसके अनुसार तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा. नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था.

  • मेहनती मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत #IncomeTax

    वर्तमान में, 5 लाख रुपये की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, नई कर व्यवस्था में इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

    - वित्त मंत्री @nsitharaman

    #Budget2023 #AmritKaalBudget #UnionBudget2023 pic.twitter.com/6h3uWEKmwF

    — पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ऐसी है नई टैक्स व्यवस्था

  1. तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
  2. 3-6 लाख तक वार्षिक आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा.
  3. 6-9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.
  4. 7 लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को यह लाभ मिलेगा.
  5. 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.
  6. 15.5 लाख रुपये तक की आय वालों को 52 हजार रुपये का फायदा मिलेगा.
  7. 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा.
  8. 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा.

नई कर व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी. इसके अनुसार 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 3 से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वालों को 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत और 9 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में 15.5 लाख रुपये और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा.

नई टैक्स व्यवस्था में अगर आपकी आमदनी 7 लाख से एक रुपये भी ज्यादा है, तो आप पर टैक्स लगेगा. यहां पर आपको तीन लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन बाकी के चार लाख रुपये पर पांच फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. आपको 6 लाख तक 15 हजार रुपये टैक्स देना होगा. 9 लाख तक आपकी आमदनी है तो आपको 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे. 12 लाख तक आमदनी वाले को 90 हजार का टैक्स देना होगा. 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1.50 लाख टैक्स देना होगा.

आपको बता दें कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि पुरानी टैक्स व्यवस्था समाप्त हो जाएगी. यही वजह है कि सरकार ने नई टैक्स रिजीम पर सहूलियतों की घोषणा की. इसका अर्थ यह है कि अगले कुछ वर्षों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धारओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस लिया जा सकता है. वित्त मंत्री ने बजट में अधिकतम सरचार्ज रेट 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है. इस घोषणा से उच्च आमदनी वाले लोगों को राहत मिली है.

ये भी पढ़ें : Budget 2023 Updates : बजट 2023, 7 लाख रुपये तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं

नई दिल्ली : वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है. नई घोषणा के अनुसार सात लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी है. इसके अनुसार तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा. नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था.

  • मेहनती मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत #IncomeTax

    वर्तमान में, 5 लाख रुपये की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, नई कर व्यवस्था में इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

    - वित्त मंत्री @nsitharaman

    #Budget2023 #AmritKaalBudget #UnionBudget2023 pic.twitter.com/6h3uWEKmwF

    — पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ऐसी है नई टैक्स व्यवस्था

  1. तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
  2. 3-6 लाख तक वार्षिक आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा.
  3. 6-9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.
  4. 7 लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को यह लाभ मिलेगा.
  5. 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.
  6. 15.5 लाख रुपये तक की आय वालों को 52 हजार रुपये का फायदा मिलेगा.
  7. 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा.
  8. 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा.

नई कर व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी. इसके अनुसार 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 3 से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वालों को 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत और 9 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में 15.5 लाख रुपये और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा.

नई टैक्स व्यवस्था में अगर आपकी आमदनी 7 लाख से एक रुपये भी ज्यादा है, तो आप पर टैक्स लगेगा. यहां पर आपको तीन लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन बाकी के चार लाख रुपये पर पांच फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. आपको 6 लाख तक 15 हजार रुपये टैक्स देना होगा. 9 लाख तक आपकी आमदनी है तो आपको 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे. 12 लाख तक आमदनी वाले को 90 हजार का टैक्स देना होगा. 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1.50 लाख टैक्स देना होगा.

आपको बता दें कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि पुरानी टैक्स व्यवस्था समाप्त हो जाएगी. यही वजह है कि सरकार ने नई टैक्स रिजीम पर सहूलियतों की घोषणा की. इसका अर्थ यह है कि अगले कुछ वर्षों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धारओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस लिया जा सकता है. वित्त मंत्री ने बजट में अधिकतम सरचार्ज रेट 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है. इस घोषणा से उच्च आमदनी वाले लोगों को राहत मिली है.

ये भी पढ़ें : Budget 2023 Updates : बजट 2023, 7 लाख रुपये तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं

Last Updated : Feb 1, 2023, 2:09 PM IST
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