नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में खोदाई के दौरान बरामद की गई मूर्तियों या उनके अवशेषों के संरक्षण वालीं याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की अगुआई वाली पीठ ने याचिकाओं को सुनवाई को खंडित करने वाली बताया. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि इस तरह की कमजोर याचिकाओं को दायर करना बंद करें. इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि कानून का शासन है और न्यायालय के फैसले का पालन कोई नहीं करेगा.
पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर विचार नहीं करेगी और इस तरह की कमजोर याचिका दायर करने के लिए दोनों याचिकाकर्ताओं- सतीश सांभरकर और डॉ. अंबेडकर बोधूकुंजा पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाएगी.