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आंध्र प्रदेश की राजधानी मामले की सुनवाई से अलग हुए जस्टिस नरीमन - मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे

जस्टिस आरएफ नरीमन ने आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां बनाए जाने के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. पढ़ें पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Aug 19, 2020, 5:00 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी बनाए जाने के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. आपको बता दें कि उनके पिता वरिष्ठ वकील फली नरीमन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे.

न्यायमूर्ति नरीमन से पहले मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे ने भी इस मामले से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि उनकी बेटी हाईकोर्ट में एक पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुई थी.

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर कुरनूल को न्यायिक राजधानी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और अमरावती को विधायी राजधानी बनाने के लिए राज्य की राजधानी को विभाजित करने के सरकार के कदम पर रोक लगा दी थी. इसे शीर्ष अदालत के समक्ष फिर से चुनौती दी गई.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी बनाए जाने के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. आपको बता दें कि उनके पिता वरिष्ठ वकील फली नरीमन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे.

न्यायमूर्ति नरीमन से पहले मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे ने भी इस मामले से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि उनकी बेटी हाईकोर्ट में एक पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुई थी.

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर कुरनूल को न्यायिक राजधानी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और अमरावती को विधायी राजधानी बनाने के लिए राज्य की राजधानी को विभाजित करने के सरकार के कदम पर रोक लगा दी थी. इसे शीर्ष अदालत के समक्ष फिर से चुनौती दी गई.

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