अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत चुनाव कराने की राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) की घोषणा पर सोमवार को रोक लगा दी. प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी. आग्रह किया था कि चुनाव कुछ समय के लिए टाल दिया जाए. इसी पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति रंगा राव की एकल न्यायाधीश पीठ ने आज मामले पर सुनवाई की. सरकार की ओर से महाधिवक्ता श्रीराम ने तर्क दिया कि चुनाव का संचालन और टीकाकरण प्रक्रिया एक साथ होने से मुश्किल हो सकती है. उच्च न्यायालय ने कहा 'एसईसी ने उद्देश्यपूर्ण निर्णय नहीं लिया है. इस समय चुनाव हुए तो कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम बाधित होगा. राज्य चुनाव आयोग ने सरकार की मंशा पर ध्यान न देकर खुद से चुनाव कराने का फैसला किया है.'
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वहीं फैसले के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग खंडपीठ में जाने की तैयारी में है. एसईसी ने घोषणा की थी कि राज्य में 5, 9, 13 और 17 फरवरी को पंचायत चुनाव होंगे.