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मारपीट मामला, कोर्ट के आदेश पर 2 साल बाद दर्ज हुई FIR

सूरजपुर के विश्रामपुर में घर में घुसकर मारपीट के मामले में FIR दर्ज हुआ है. इस केस में कोर्ट के आदेश पर 2 साल बाद मामला दर्ज हुआ है.

Sessions Court Surajpur
सत्र न्यायालय सूरजपुर
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Published : Feb 25, 2020, 10:10 AM IST

Updated : Feb 25, 2020, 12:28 PM IST

सूरजपुर : विश्रामपुर में 2 साल पहले पीयूष वर्मा और उनके परिवार पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी. इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज कराई गई है. FIR दर्ज होने के अगले ही दिन पीड़ित ने आरोपियों पर गवाहों को बहकाने का आरोप लगाया है.

2 साल बाद दर्ज हुई FIR

विश्रामपुर निवासी पीयूष वर्मा और उनके परिवार से 2 साल पहले 4 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी. इसकी शिकायत करने पीड़ित परिवार थाने पहुंचा जहां थाने में FIR दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद भी कोई FIR दर्ज नहीं की गई. इन सब से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने कोर्ट का सहारा किया, जिस पर कोर्ट ने FIR दर्ज किए जाने का आदेश दिया है. पीड़ित ने बताया कि उसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, जिसमें प्रतिस्पर्धा की वजह से अवनीश सिंह,विकास सिंह,अंशुल बजेठा और लवकेश राणा ने जलन की भावना से आक्रोशित होकर पीड़ित के घर में घुस कर मारपीट की और अपशब्द कहे.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई थी FIR

थाने में कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित परिवार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया गया, जिसपर हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी FIR दर्ज नहीं की. वहीं आरोपियों ने इस दौरान कई बार पीड़ित के परिवार को डराया धमकाया. पीड़ित के वकील ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उससे भी अभद्र व्यवहार किया गया. वहीं मीडिया से भी आरोपियों ने बदसलूकी की. इसके खिलाफ पीड़ित के वकील ने सूरजपुर एएसपी को ज्ञापन सौंपा है.

सूरजपुर : विश्रामपुर में 2 साल पहले पीयूष वर्मा और उनके परिवार पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी. इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज कराई गई है. FIR दर्ज होने के अगले ही दिन पीड़ित ने आरोपियों पर गवाहों को बहकाने का आरोप लगाया है.

2 साल बाद दर्ज हुई FIR

विश्रामपुर निवासी पीयूष वर्मा और उनके परिवार से 2 साल पहले 4 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी. इसकी शिकायत करने पीड़ित परिवार थाने पहुंचा जहां थाने में FIR दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद भी कोई FIR दर्ज नहीं की गई. इन सब से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने कोर्ट का सहारा किया, जिस पर कोर्ट ने FIR दर्ज किए जाने का आदेश दिया है. पीड़ित ने बताया कि उसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, जिसमें प्रतिस्पर्धा की वजह से अवनीश सिंह,विकास सिंह,अंशुल बजेठा और लवकेश राणा ने जलन की भावना से आक्रोशित होकर पीड़ित के घर में घुस कर मारपीट की और अपशब्द कहे.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई थी FIR

थाने में कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित परिवार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया गया, जिसपर हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी FIR दर्ज नहीं की. वहीं आरोपियों ने इस दौरान कई बार पीड़ित के परिवार को डराया धमकाया. पीड़ित के वकील ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उससे भी अभद्र व्यवहार किया गया. वहीं मीडिया से भी आरोपियों ने बदसलूकी की. इसके खिलाफ पीड़ित के वकील ने सूरजपुर एएसपी को ज्ञापन सौंपा है.

Last Updated : Feb 25, 2020, 12:28 PM IST
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