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रायगढ़: 17 कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन निरस्त, कलेक्टर ने दिया आदेश

रायगढ़ के ईडब्ल्यूएस के लिए जमीन नहीं देने पर निगम ने सभी कॉलोनाइजर के पंजीयन निरस्त करने के दिए आदेश दिए है.

गरीबों के मकान बनाने के लिए नहीं छोड़ी थी जमीन
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Published : Jul 26, 2019, 10:09 AM IST

रायगढ़: जिला कलेक्टर ने निगम आयुक्त को 17 कॉलोनाइजर का पंजीयन निरस्त करने का आदेश दिया है. प्रोजेक्ट के कुल रकबे का 15% कमजोर वर्गों के लिए छोड़ना था, जिसमें निगम को ईडब्ल्यूएस मकान और गरीबों के लिए मकान बनाना था. लेकिन बार-बार नोटिस के बाद भी कॉलोनाइजर्स इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे इसके बाद ये कदम उठाया गया.

कलेक्टर ने निगम को दिया आदेश

कलेक्टर ने लिया संज्ञान
दरअसल, निगम के द्वारा लगातार कॉलोनाइजर्स को नोटिस दिया जा रहा था, कॉलोनाइजर्स इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे. इसकी शिकायत कलेक्टर को की गई. कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सभी 17 कॉलोनाइजर्स का पंजीयन निरस्त करने के लिए निगम आयुक्त को निर्देश जारी कर दिया. नगर निगम को लगभग 17 कॉलोनियों से 6.64 लाखवर्ग मीटर जमीन लेना है.

कहां से कितनी जमीन लेनी है

  • लोचन नगर कॉलोनी से कॉलेज रोड में 3040 वर्ग मीटर,
  • न्यू कृष्णा विहार के राजेश अग्रवाल को जगतपुर में 460 वर्ग मीटर,
  • सुभाष नगर के लिए नीतिश अग्रवाल को हीरापुर में 7156 वर्ग मीटर,
  • जे जे कॉलोनी के लिए प्रमोद अग्रवाल को छाता मुड़ा में 2426 वर्ग मीटर,
  • भगवानपुर के लिए पंकज अग्रवाल को जिंदल रोड में 1445 वर्ग मीटर,
  • श्री कुंज के लिए अनिल गोयल को लामीदरहा में 6560 वर्ग मीटर,
  • सिंघानिया कॉलोनी के लिए पृथ्वीपाल को सिंघानिया दादर में 3930 वर्ग मीटर,
  • सृजन कॉलोनी के लिए मनीष अग्रवाल को सहदेवपाली में 6824 वर्ग मीटर,
  • आशीर्वाद पुरम के लिए विनोद अग्रवाल को लामीदरहा में 5233 वर्ग मीटर
  • शिवकानन के लिए रतन लाल अग्रवाल को लामीदरहा में 2028 वर्ग मीटर.
  • रुक्मणि विहार के लिए आनंद अग्रवाल को दरोगामुड़ा में 3001 वर्ग मीटर.
  • साईं एंक्लेव के लिए कैलाश अग्रवाल को गोरखा में 2222 वर्ग मीटर.
  • उज्जैन कॉलोनी के लिए आशीष गोयल खैरपुर में 900 वर्ग मीटर.
  • विहार कॉलोनी के श्रवण अग्रवाल को विजयपुर में 7284 वर्ग मीटर.
  • कृष्णाकुंज को भगवानपुर में 2193 वर्ग मीटर.
  • छातामुड़ा में छोड़ना था 1204 वर्ग मीटर.
  • कृष्णा डायमंड कॉलोनी के बड़े रामपुर में 930 वर्ग मीटर.
  • कृष्णावैली के विकास अग्रवाल को 30 मकान बना कर देना था.

जमीन की ईडब्ल्यूएस के रूप में होगी रजिस्ट्री
नगर निगम आयुक्त का कहना है 5 से 10 साल के बीच 17 कॉलोनाइजर ने बिल्डिंग बनाया हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस मकान बनाने के लिए जमीन छोड़कर नगर निगम में हस्तांतरित करना था. इस पर राज्य शासन और कलेक्टर बार-बार चिंता व्यक्त कर रहे थे अब उनके द्वारा जमानत राशि दिया गया है. उसी जमीन का ईडब्ल्यूएस के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

रायगढ़: जिला कलेक्टर ने निगम आयुक्त को 17 कॉलोनाइजर का पंजीयन निरस्त करने का आदेश दिया है. प्रोजेक्ट के कुल रकबे का 15% कमजोर वर्गों के लिए छोड़ना था, जिसमें निगम को ईडब्ल्यूएस मकान और गरीबों के लिए मकान बनाना था. लेकिन बार-बार नोटिस के बाद भी कॉलोनाइजर्स इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे इसके बाद ये कदम उठाया गया.

कलेक्टर ने निगम को दिया आदेश

कलेक्टर ने लिया संज्ञान
दरअसल, निगम के द्वारा लगातार कॉलोनाइजर्स को नोटिस दिया जा रहा था, कॉलोनाइजर्स इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे. इसकी शिकायत कलेक्टर को की गई. कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सभी 17 कॉलोनाइजर्स का पंजीयन निरस्त करने के लिए निगम आयुक्त को निर्देश जारी कर दिया. नगर निगम को लगभग 17 कॉलोनियों से 6.64 लाखवर्ग मीटर जमीन लेना है.

कहां से कितनी जमीन लेनी है

  • लोचन नगर कॉलोनी से कॉलेज रोड में 3040 वर्ग मीटर,
  • न्यू कृष्णा विहार के राजेश अग्रवाल को जगतपुर में 460 वर्ग मीटर,
  • सुभाष नगर के लिए नीतिश अग्रवाल को हीरापुर में 7156 वर्ग मीटर,
  • जे जे कॉलोनी के लिए प्रमोद अग्रवाल को छाता मुड़ा में 2426 वर्ग मीटर,
  • भगवानपुर के लिए पंकज अग्रवाल को जिंदल रोड में 1445 वर्ग मीटर,
  • श्री कुंज के लिए अनिल गोयल को लामीदरहा में 6560 वर्ग मीटर,
  • सिंघानिया कॉलोनी के लिए पृथ्वीपाल को सिंघानिया दादर में 3930 वर्ग मीटर,
  • सृजन कॉलोनी के लिए मनीष अग्रवाल को सहदेवपाली में 6824 वर्ग मीटर,
  • आशीर्वाद पुरम के लिए विनोद अग्रवाल को लामीदरहा में 5233 वर्ग मीटर
  • शिवकानन के लिए रतन लाल अग्रवाल को लामीदरहा में 2028 वर्ग मीटर.
  • रुक्मणि विहार के लिए आनंद अग्रवाल को दरोगामुड़ा में 3001 वर्ग मीटर.
  • साईं एंक्लेव के लिए कैलाश अग्रवाल को गोरखा में 2222 वर्ग मीटर.
  • उज्जैन कॉलोनी के लिए आशीष गोयल खैरपुर में 900 वर्ग मीटर.
  • विहार कॉलोनी के श्रवण अग्रवाल को विजयपुर में 7284 वर्ग मीटर.
  • कृष्णाकुंज को भगवानपुर में 2193 वर्ग मीटर.
  • छातामुड़ा में छोड़ना था 1204 वर्ग मीटर.
  • कृष्णा डायमंड कॉलोनी के बड़े रामपुर में 930 वर्ग मीटर.
  • कृष्णावैली के विकास अग्रवाल को 30 मकान बना कर देना था.

जमीन की ईडब्ल्यूएस के रूप में होगी रजिस्ट्री
नगर निगम आयुक्त का कहना है 5 से 10 साल के बीच 17 कॉलोनाइजर ने बिल्डिंग बनाया हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस मकान बनाने के लिए जमीन छोड़कर नगर निगम में हस्तांतरित करना था. इस पर राज्य शासन और कलेक्टर बार-बार चिंता व्यक्त कर रहे थे अब उनके द्वारा जमानत राशि दिया गया है. उसी जमीन का ईडब्ल्यूएस के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

Intro:रायगढ़ कलेक्टर ने निगम आयुक्त  को रायगढ़ के 17 कॉलोनाइजर की पंजीयन निरस्त करने के आदेश दिए हैं  दरसल  आवासीय कॉलोनी तैयार करने के लिए एवज  में प्रोजेक्ट के कुल रकबा का 15% कमजोर वर्गों के लिए छोड़ना था जिसमें निगम को ईडब्ल्यूएस मकान और गरीबों के लिए मकान बनना था निगम के द्वारा लगातार करो नजर को नोटिस दिया जा रहा था इसके बाद कॉलोनाइजर्स इस मामले पर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे जिसके बाद निगम ने सभी 17 कॉलोनाइजर  के पंजीयन निरस्त करने का आदेश दिया है।

बाइट01 रमेश जायसवाल नगर निगम आयुक्तBody:दरअसल रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी या तैयार करने की एवज में प्रोजेक्ट की कुल हिस्से का 15% जमीन कमजोर वर्गों के लिए छोड़ना था जिसे नगर निगम को हस्तांतरित करना था उस जमीन पर नगर निगम गरीबों के लिए मकान बनाना था जिसके बाद 17 बिल्डरों ईडब्ल्यूएस मकान के लिए जमीन नहीं छोड़ाना था जिसके बाद लगातार नगर निगम कॉलोनाइजर् को नोटिस भेजा था जिसकी शिकायत बार-बार कलेक्टर को भी की जा रही थी जिसे कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए सभी 17  को पंजीयन निरस्त करने का निगम आयुक्त को निर्देश जारी किया है । नगर निगम को लगभग 17 कालोनियों से 6.64 लाखवर्ग मीटर जमीन लेना है

कहां से कितनी जमीन लेनी है

कॉलोनी लोचन नगर कॉलोनी से कॉलेज रोड में छोड़ीनी  थी 3040 वर्ग मीटर,
न्यू कृष्णा विहार के राजेश अग्रवाल को जगतपुर में 460 वर्ग मीटर,
सुभाष नगर के लिए नीतीश अग्रवाल को हीरापुर में 7156 वर्ग मीटर,
जे जे कॉलोनी के लिए प्रमोद अग्रवाल को छाता मुड़ा में 2426 वर्ग मीटर,
भगवानपुर के लिए  पंकज अग्रवाल को जिंदल रोड में 1445 वर्ग मीटर,
श्री कुंज के लिए अनिल गोयल को लामीदरहा में 6560 वर्ग मीटर,
सिंघानिया कॉलोनी के लिए पृथ्वीपाल को सिंघानिया दादर में 3930 वर्ग मीटर,
सृजन कॉलोनी के लिए मनीष अग्रवाल को सहदेवपाली में 6824 वर्ग मीटर,
आशीर्वाद पुरम के लिए विनोद अग्रवाल को लामीदरहा में 5233 वर्ग मीटर,
शिवकानन के लिए रतन लाल अग्रवाल को लामीदरहा में 2028 वर्ग मीटर,
रुक्मणि विहार के लिए आनंद अग्रवाल को दरोगामुड़ा में 3001 वर्ग मीटर,
साईं एंक्लेव के लिए कैलाश अग्रवाल को गोरखा में 2222 वर्ग मीटर,
उज्जैन कॉलोनी के लिए आशीष गोयल खैरपुर में 900 वर्ग मीटर,
विहार कॉलोनी के श्रवण अग्रवाल को विजयपुर में छोड़ना था 7284 वर्ग मीटर ,
कृष्णाकुंज को भगवानपुर में छोड़ना था 2193 वर्ग मीटर,
मां दुर्गा कॉलोनी को तुमरा में 2041 वर्ग मीटर,
छातामुड़ा में छोड़ना था 1204 वर्ग मीटर,
कृष्णा डायमंड कॉलोनी के बड़े रामपुर में छोड़ना था 930 वर्ग मीटर, कृष्णावैली के विकास अग्रवाल को 30 मकान बना कर देना था।
Conclusion:पूरे मामले पर नगर निगम आयुक्त का कहना है जिन्होंने पिछले 5 से 10 साल के अन्तराल मे 17कॉलोनाइजर ने बिल्डिंग बनाया हैं जिसके ईडब्ल्यूएस मकान बनाने के   लिए  जमीन  छोड़कर नगर निगम में हस्तांतरित करना था। इस पर राज्य शासन और कलेक्टर बार-बार चिंता व्यक्त कर रहे थे अब उनके द्वारा जमानत राशि दिया गया है उसे राजसात किया जाएगा और उसी जमीन को ईडब्ल्यूएस के रूप  रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।


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