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82 प्रतिशत आरक्षण मामला : हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा OBC महासंघ

SC, ST, OBC महासंघ ने OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने के बाद आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा

SC, ST, OBC महासंघ
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Published : Oct 10, 2019, 12:19 PM IST

Updated : Oct 10, 2019, 1:03 PM IST

बिलासपुर: ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट से मिले स्टे का अब विरोध शुरू हो चुका है. इसे लेकर प्रदेश में सियासत गरमा गई है. मामले में जमकर राजनीति की जा रही है. SC, ST, OBC महासंघ ने इसके लिए सवर्णों को जिम्मेदार बताते हुए मोर्चा खोल दिया है.

हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा OBC महासंघ

महासंघ ने OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण पर स्टे लगाने के बाद आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बनाया है और हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा.

'अधिकार के लिए लड़ेंगे कानूनी लड़ाई'
महासंघ के अध्यक्ष रमेश यदु ने बताया कि, '13 अक्टूबर को इस संदर्भ में राजधानी रायपुर में बैठक होगी और फिर आगे की कानूनी लड़ाई की रूपरेखा तय की जाएगी.'

  • महासंघ के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर सवर्णों के विरोध में प्रदेश बंद करने के साथ चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

पढ़ें- आरक्षण से संबंधित साक्ष्य जल्द ही HC में करेंगे पेश: सिंहदेव

हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि भूपेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रदेश में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसमें OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था. फिलहाल इस पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने आरक्षण को पहले की तरह रखने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है.

बिलासपुर: ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट से मिले स्टे का अब विरोध शुरू हो चुका है. इसे लेकर प्रदेश में सियासत गरमा गई है. मामले में जमकर राजनीति की जा रही है. SC, ST, OBC महासंघ ने इसके लिए सवर्णों को जिम्मेदार बताते हुए मोर्चा खोल दिया है.

हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा OBC महासंघ

महासंघ ने OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण पर स्टे लगाने के बाद आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बनाया है और हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा.

'अधिकार के लिए लड़ेंगे कानूनी लड़ाई'
महासंघ के अध्यक्ष रमेश यदु ने बताया कि, '13 अक्टूबर को इस संदर्भ में राजधानी रायपुर में बैठक होगी और फिर आगे की कानूनी लड़ाई की रूपरेखा तय की जाएगी.'

  • महासंघ के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर सवर्णों के विरोध में प्रदेश बंद करने के साथ चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

पढ़ें- आरक्षण से संबंधित साक्ष्य जल्द ही HC में करेंगे पेश: सिंहदेव

हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि भूपेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रदेश में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसमें OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था. फिलहाल इस पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने आरक्षण को पहले की तरह रखने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है.

Intro:ओबीसी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिले स्टे का विरोध शुरू हो गया है। SC, ST, OBC महासंघ ने इसके लिए सवर्णों को जिम्मेदार बताते हुए मोर्चा खोल दिया है और एकबार फिर से इसपर सियासत शुरू हो गई है। Body:महासंघ ने ओबीसी के 27 प्रतिशत के आरक्षण पर रोक पर आगे की कानूनी लड़ने का मन बना लिया है और आगे हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने की बात कही है । महासंघ ने बताया कि आगामी 13 तारीख को इस संदर्भ में राजधानी रायपुर में बैठक होगी और फिर आगे की कानूनी लड़ाई की रूपरेखा तय की जाएगी ।Conclusion:महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि सवर्णों के कारण उनको मिले अतिरिक्त 13% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है और सवर्णों के विरोध के दबाव में हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के साथ मामले को लेकर सवर्णों के विरोध में प्रदेश बंद करने के साथ चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
बाईट- रमेश यदु..अध्यक्ष, SC ST OBC महासंघ
विशाल झा.....बिलासपुर
Last Updated : Oct 10, 2019, 1:03 PM IST
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