बिलासपुरः पेंड्रा थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. आरोपी को एडीजे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पूरे केस में मामले में फैसला 7 महीने के भीतर सुनाया गया.
दरअसल, मामला पेड्रारोड़ के एक गांव का है. नाबालिग अपनी छोटी बहन को पड़ोसी के घर में खिलाने के लिए लेकर गई थी.जहां दोषी लोकचंद गोंड ने घर में किसी को ना देख बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. घटना के बाद पीड़ित मासूम के मां को पता चलने पर पेंड्रारोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनयकुमार प्रधान ने दोषी को 20 साल के कारवास के साथ आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई.