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10 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. एडीजे कोर्ट ने कारावास की सजा के साथ आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Nov 19, 2019, 11:41 PM IST

बिलासपुरः पेंड्रा थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. आरोपी को एडीजे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पूरे केस में मामले में फैसला 7 महीने के भीतर सुनाया गया.

दरअसल, मामला पेड्रारोड़ के एक गांव का है. नाबालिग अपनी छोटी बहन को पड़ोसी के घर में खिलाने के लिए लेकर गई थी.जहां दोषी लोकचंद गोंड ने घर में किसी को ना देख बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. घटना के बाद पीड़ित मासूम के मां को पता चलने पर पेंड्रारोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनयकुमार प्रधान ने दोषी को 20 साल के कारवास के साथ आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई.

बिलासपुरः पेंड्रा थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. आरोपी को एडीजे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पूरे केस में मामले में फैसला 7 महीने के भीतर सुनाया गया.

दरअसल, मामला पेड्रारोड़ के एक गांव का है. नाबालिग अपनी छोटी बहन को पड़ोसी के घर में खिलाने के लिए लेकर गई थी.जहां दोषी लोकचंद गोंड ने घर में किसी को ना देख बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. घटना के बाद पीड़ित मासूम के मां को पता चलने पर पेंड्रारोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनयकुमार प्रधान ने दोषी को 20 साल के कारवास के साथ आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई.

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बिलासपुर पेंड्राः-10 साल की नाबालिग बच्ची जोकि अपनी छोटी बहन को खिलाने पड़ोस के घर गयी थी वहीं रहने वाले पड़ोसीवहषी दरिंदे ने उसके साथ जबरिया दुश्कर्म किया जिसके बाद अपराध दर्ज कर पुलिस ने जहां आरोपी को तत्काल गिरफतार किया तो वही मामले में सात महीने के भीतर ही एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुये आरोपी को बीस साल क सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।Body:cg_bls_01_faisla_av_CGC10013

न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला पेंड्रा थानाक्षेत्र के अंतर्गत घघरा गांव का है जहां रहने वाली पीड़िता 10 साल की बच्ची अपने से छोटी बहन को खिलाने के लिये पड़ोस में रहने वाले धनसिंह गोड़ के घर गयी थी। पीड़िता को देखकर धनसिंह के बेटे लोकचंद गोंड़ ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर अंदर ले गया और दुश्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीड़िता की मां ने हालत देखकर पेंड्रा थाने में अपराध क्रमांक 81/2019 भादवि की धारा 376, 506 और पास्को एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज कराया और पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफतार कर लिया। इस मामले मंे अभियुक्त को धारा 506 भाग दो से दोशमुक्त किया गया जबकि भादवि की धारा 376 और पास्को एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत दोशसिद्ध पाया। Conclusion:cg_bls_01_faisla_av_CGC10013

इस मामले में विषेश अपर सत्र न्यायाधीष श्री विनयकुमार प्रधान ने फैसला सुनाते हुये अभियुक्त लोकचंद गोंड़ को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा और 5000 के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनायी है अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में षासन की ओर से पैरवी विषेश लोक अभियोजन पंकज नगाईच के द्वारा की गयी।
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