सहरसाः बिहार के सहरसा में सदर थाना से भागने वाले अभियुक्त प्रमोद कुमार के मामले में पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा ने एक्शन लिया है. उन्होंने सदर थाना के चौकीदार मोहन कुमार यादव और गजेंद्र कुमार को सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया है और इस अवधि में इसका मुख्यालय सहरसा ही रहेगा.
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अपराधी के भागने का है मामलाः दरअसल 23 मई 2023 को सहरसा सदर थाना में 311/23 कांड दर्ज हुआ और जिसमें जिक्र हुआ है कि चौकीदार मोहन कुमार यादव एवं गजेंद्र पासवान के निगरानी से कांड संख्या 245/23 एवं 267/23 के अभियुक्त प्रमोद साह हथकड़ी एवं रस्सी सहित फरार हो गया. इस मामले को लेकर पुलिस महकमे में भी खलबली मची तो कोशी क्षेत्र सहरसा के पुलिस उप-महानिरीक्षक ने ज्ञापांक 1662/ 25 मई 2023 को गोपनीय शाखा से एसपी को एक पत्र लिखा और पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यलय के ज्ञापांक 4759/ 26 मई 2023 को ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इस संबंध में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा. वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक ने 26 मई 2023 को ही जिलादेश संख्या 549/23 ज्ञापांक 1178/23 के आलोक में उक्त दोनों चौकीदार को निलंबित कर दिया.
कैदियों को लाने ले जाने का दायित्व चौकीदार का नहींः बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में तत्कालीन सरकार के अवर सचिव रहे गिरीश मोहन ठाकुर ने 28 मार्च 2020 को बिहार के सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किया. उन्होंने जिक्र किया कि बाद संख्या BHRC/conp./2487/2013 में माननीय बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2019 के आदेश की प्रति संग्लन करते हुए कहा है कि यह अनुपालन सुनश्चित किया जाय. आदेश में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में चौकीदार का कैदियों को न्यायालय से लाने अथवा ले जाने का दायित्व नहीं रहेगा क्योंकि इस कार्य के लिए पुलिस को शक्ति प्रदान की गयी है. हालांकि फरार हुए अभियुक्त की छापेमारी लगातार जारी है वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच हो रही है. जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा.