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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सिर्फ सफेद यूनिफार्म और बैंड पहन कर कोर्ट में होगी सुनवाई - यूनिफार्म पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वकील सिर्फ सफेद यूनिफार्म और बैंड पहन कर कोर्ट की सुनवाई कर सकते हैं.

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Published : May 14, 2020, 6:17 PM IST

पटना: कोरोना संकट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाइकोर्ट समेत अन्य अदालतों में सुनवाई और बहस के समय अधिवक्ताओं के यूनिफॉर्म में बदलाव की छूट दी है. देश के तमाम वकील कोरोना के प्रकोप खत्म होने तक बिना कोट और गाउन के ही सिर्फ सफेद यूनिफार्म और बैंड पहन कर कोर्ट की सुनवाई/बहस में भाग लेंगे.

बार कॉउंसिल इंडिया ने दिया निर्देश
बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रशासनिक आदेश के तहत यह निर्देश दिया है. अब से कोरोना संकट के दौरान वकील हाइकोर्ट, निचली अदालतों, ट्रिब्यूनलों, आयोग में सुनवाई के समय प्लेन व्हाइट शर्ट/सलवार-कमीज/साड़ी के साथ गले मे बांधने वाले उजले बैंड को यूनिफॉर्म के तौर पर पहनेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को एक निर्णय दिया है. इसके तहत स्वास्थ्य कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को बगैर कोर्ट और गाउन के ही केवल सफेद यूनिफॉर्म और बैंड पहन कर बहस करने की छूट दी है. इसी निर्णय के आधार पर बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी अधिवक्ताओं को यह निर्देश जारी किया है.

पटना: कोरोना संकट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाइकोर्ट समेत अन्य अदालतों में सुनवाई और बहस के समय अधिवक्ताओं के यूनिफॉर्म में बदलाव की छूट दी है. देश के तमाम वकील कोरोना के प्रकोप खत्म होने तक बिना कोट और गाउन के ही सिर्फ सफेद यूनिफार्म और बैंड पहन कर कोर्ट की सुनवाई/बहस में भाग लेंगे.

बार कॉउंसिल इंडिया ने दिया निर्देश
बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रशासनिक आदेश के तहत यह निर्देश दिया है. अब से कोरोना संकट के दौरान वकील हाइकोर्ट, निचली अदालतों, ट्रिब्यूनलों, आयोग में सुनवाई के समय प्लेन व्हाइट शर्ट/सलवार-कमीज/साड़ी के साथ गले मे बांधने वाले उजले बैंड को यूनिफॉर्म के तौर पर पहनेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को एक निर्णय दिया है. इसके तहत स्वास्थ्य कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को बगैर कोर्ट और गाउन के ही केवल सफेद यूनिफॉर्म और बैंड पहन कर बहस करने की छूट दी है. इसी निर्णय के आधार पर बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी अधिवक्ताओं को यह निर्देश जारी किया है.

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