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बिहार के कोर्ट में सुविधाओं को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र और राज्य को दिए ये आदेश

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court Hearing On Court facilities ) में वकीलों, मुवक्किलों और महिला अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court Hearing On Court facilities
Patna High Court Hearing On Court facilities
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Published : Dec 20, 2021, 7:49 PM IST

पटना: राज्य के कोर्ट में वकीलों, मुवक्किलों और महिला अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दायर जनहित याचिका (Petition Filed Regarding Court Facilities) पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा की जनहित याचिका (PIL By Senior Advocate Rama Kant Sharma) पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को अगली सुनवाई को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट की नीतीश सरकार को फटकार, कोरोना संबंधी मामलों पर स्पष्ट हलफनामा पेश करने का निर्देश

राज्य के अदालतों में आवश्यकतानुसार वकालतखाना भवन निर्माण किये जाने, लाइब्रेरी, कैंटीन निर्माण किये जाने व शौचालय के निर्धारित अवधि में निर्माण के लिए ये जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि, अदालतों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है. जबकि सरकार ने वकालतखाना के निर्माण व लाइब्रेरी के निर्माण किये जाने को लेकर नीतिगत फैसला लिया था ,लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया.

इसे भी पढ़ें- कोरोनाः पटना हाईकोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट पर जताया असंतोष, जनहित याचिकाओं पर अब रोज होगी सुनवाई

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि, अब तक बजट का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है. राज्य सरकार को सदन में कोई निश्चित वादा करना चाहिए. इस याचिका में यह कहा गया है कि, इस आशय का प्रश्न बिहार विधान परिषद के एडिशनल सेक्रेटरी के 5 मार्च, 2013 के मेमो में उल्लेखित है. याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि, विधान परिषद के 7 सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से बयान दिया गया था.

इसे भी पढ़ें- धनकुबेर निकला समस्तीपुर का सब-रजिस्ट्रार, निगरानी की छापेमारी में मिला करोड़ों का खजाना

राज्य सरकार की ओर से दिए गए बयान में कहा गया था कि, राज्य में वकालतखाना व लाइब्रेरी के निर्माण और इसके जीर्णोद्धार और विकास के लिए राज्य सरकार के पास एक नीति है. इसके लिये योजना की मंजूरी प्रक्रियाधीन है. अब इस मामले की सुनवाई पांच सप्ताह की जाएगी.

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पटना: राज्य के कोर्ट में वकीलों, मुवक्किलों और महिला अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दायर जनहित याचिका (Petition Filed Regarding Court Facilities) पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा की जनहित याचिका (PIL By Senior Advocate Rama Kant Sharma) पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को अगली सुनवाई को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है.

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राज्य के अदालतों में आवश्यकतानुसार वकालतखाना भवन निर्माण किये जाने, लाइब्रेरी, कैंटीन निर्माण किये जाने व शौचालय के निर्धारित अवधि में निर्माण के लिए ये जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि, अदालतों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है. जबकि सरकार ने वकालतखाना के निर्माण व लाइब्रेरी के निर्माण किये जाने को लेकर नीतिगत फैसला लिया था ,लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया.

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि, अब तक बजट का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है. राज्य सरकार को सदन में कोई निश्चित वादा करना चाहिए. इस याचिका में यह कहा गया है कि, इस आशय का प्रश्न बिहार विधान परिषद के एडिशनल सेक्रेटरी के 5 मार्च, 2013 के मेमो में उल्लेखित है. याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि, विधान परिषद के 7 सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से बयान दिया गया था.

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राज्य सरकार की ओर से दिए गए बयान में कहा गया था कि, राज्य में वकालतखाना व लाइब्रेरी के निर्माण और इसके जीर्णोद्धार और विकास के लिए राज्य सरकार के पास एक नीति है. इसके लिये योजना की मंजूरी प्रक्रियाधीन है. अब इस मामले की सुनवाई पांच सप्ताह की जाएगी.

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