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सीटी स्कैन और MRI मशीन पर पटना HC की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं लगाए जाने के मामले पर सुनवाई की है.

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Published : Dec 15, 2020, 8:23 PM IST

पटना: राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं लगाए जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.

सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन पर सुनवाई
नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह सुनवाई की है. उन्होंने बताया कि यह सभी मशीन पीपीपी मोड पर इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं, इनमें जांच कराने के लिए मरीजों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है.

जनवरी 2021 को अगली सुनवाई
बता दें कि हाईकोर्ट में इस मामले पर 2015 से सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव को इन मशीनों से जांच के लिए मरीजों को कितने पैसे देने होते हैं और इन मशीनों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नहीं लगाए जाने का कारण भी बताने को कहा है. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2021 में की जाएगी.

पटना: राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं लगाए जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.

सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन पर सुनवाई
नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह सुनवाई की है. उन्होंने बताया कि यह सभी मशीन पीपीपी मोड पर इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं, इनमें जांच कराने के लिए मरीजों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है.

जनवरी 2021 को अगली सुनवाई
बता दें कि हाईकोर्ट में इस मामले पर 2015 से सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव को इन मशीनों से जांच के लिए मरीजों को कितने पैसे देने होते हैं और इन मशीनों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नहीं लगाए जाने का कारण भी बताने को कहा है. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2021 में की जाएगी.

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