पटना : शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए राज्य के अलग अलग प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर अलग-अलग मामलों में विभागीय कार्रवाई की है. इनमें समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुकर प्रसाद सिंह और नवादा के नारदीगंज के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेश्वर रविदास शामिल हैं. कार्रवाई में मधुकर प्रसाद सिंह की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है, जबकि महेश्वर रविदास को विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है.
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मधुकर प्रसाद सिंह पर क्या है आरोप : शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मोहिद्दीन नगर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुकर प्रसाद सिंह पर आरोप है कि 26 फरवरी 2020 को इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 में व्यवहार किए गए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए बनाए गए मूल्यांकन केंद्र निदेशक के दायित्व के निर्वहन संबंधी पत्र को स्वीकार करने से इंकार कर दिया. उनका यह कदम केंद्र निदेशक के दायित्व का निर्वहन एवं मूल्यांकन कार्य को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है और यह बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की धारा 10 का उल्लंघन करना है.
हालांकि इस मामले में मधुकर प्रसाद सिंह के द्वारा विभाग के तरफ से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब भी दिया गया था. जिस पर विभागीय स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि उन पर निरूपित दंड को संपुष्ट करते हुए यथावत रखने का निर्णय लिया जाता है.
महेश्वर रविदास को मिली चेतावनी : वहीं नवादा के नारदीगंज के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेश्वर रविदास को विभाग के द्वारा कार्रवाई के रूप में चेतावनी दी गई है. जानकारी के अनुसार महेश्वर रविदास पर कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता और लापरवाही बरतने का आरोप था. जिसके बाद महेश्वर रविदास ने अपना लिखित अभ्यावेदन विभाग को दिया. विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लापरवाही के मामले में आरोपी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सचेष्ट नहीं रहे हैं.