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कैमूर : दूसरे राज्य से आए 177 मजदूरों को मिला पास, गेहूं कटाई में नहीं होगी परेशानी

अगर कोई हार्वेस्टिंग के लिए जा रहा हो या किसानी से संबंधित किसी भी कार्य से तो उनपर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. जिला प्रशासन ने उन्हें पास उपलब्ध कराया है.

डॉ. नवल किशोर चौधरी, डीएम
डॉ. नवल किशोर चौधरी, डीएम
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Published : Apr 9, 2020, 12:55 PM IST

कैमूर: लॉकडाउन में किसानों को गेहूं कटाई में कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को जिला प्रशासन ने पास उपलब्ध कराया है. इसके साथ ही जिलास्तरीय कंट्रोल रूम का निर्माण कर किसानों की हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है.

कृषि विभाग ने की पहल

डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि हार्वेस्टर से कटाई के लिए बाहर से आये 177 मजदूरों को जिला प्रशासन ने पास उपलब्ध कराया है. कटाई के लिए जितने लोग आएंगे उन्हें कृषि विभाग पास उपलब्ध कराएगा. डीएम ने बताया कि गेहूं कटाई के दौरान हार्वेस्टर चालक को कई निर्देशों को पालन करना होगा.

KAIMUR
डीएम ने दी जानकारी

अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई

गेहूं कटाई के बाद बचे अवशेष को पशुओं के लिए चारा बनाना होगा. वहीं, खेतों में गेहूं के अवशेष जलाने पर कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने कहा कि गेहूं कटाई में सोशल डिस्टेंसिंग, अवशेष प्रबंधन सहित कृषि विभाग के अन्य निर्देशों का पालन करना होगा. बता दें कि खेती किसानी से जुड़ी मशीनें, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानों को लॉकडाउन से छूट दी गई है. अगर कोई हार्वेस्टिंग के लिए जा रहा हो या किसानी से संबंधित किसी भी कार्य से तो उनपर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी.

कैमूर: लॉकडाउन में किसानों को गेहूं कटाई में कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को जिला प्रशासन ने पास उपलब्ध कराया है. इसके साथ ही जिलास्तरीय कंट्रोल रूम का निर्माण कर किसानों की हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है.

कृषि विभाग ने की पहल

डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि हार्वेस्टर से कटाई के लिए बाहर से आये 177 मजदूरों को जिला प्रशासन ने पास उपलब्ध कराया है. कटाई के लिए जितने लोग आएंगे उन्हें कृषि विभाग पास उपलब्ध कराएगा. डीएम ने बताया कि गेहूं कटाई के दौरान हार्वेस्टर चालक को कई निर्देशों को पालन करना होगा.

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डीएम ने दी जानकारी

अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई

गेहूं कटाई के बाद बचे अवशेष को पशुओं के लिए चारा बनाना होगा. वहीं, खेतों में गेहूं के अवशेष जलाने पर कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने कहा कि गेहूं कटाई में सोशल डिस्टेंसिंग, अवशेष प्रबंधन सहित कृषि विभाग के अन्य निर्देशों का पालन करना होगा. बता दें कि खेती किसानी से जुड़ी मशीनें, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानों को लॉकडाउन से छूट दी गई है. अगर कोई हार्वेस्टिंग के लिए जा रहा हो या किसानी से संबंधित किसी भी कार्य से तो उनपर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी.

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