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बांका: नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले को उम्रकैद - banka molestation case with child

इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त मो.परबेज अंसारी को धारा 302, 376, 201 और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को पीड़ित परिवार को एक लाख पचास हजार की राशि का भुगतान का भी आदेश सुनाया है.

life imprisonment in molestation case
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jan 28, 2020, 10:15 PM IST

बांका: जिले में साल 2013 में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बता दें पूरा मामला बौंसी थाना क्षेत्र का है. जहां साल 2013 में नया गांव निवासी मो. परवेज अंसारी ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

आजीवन कारावास की सजा
इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त मो.परबेज अंसारी को धारा 302, 376, 201 और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को पीड़ित परिवार को एक लाख पचास हजार की राशि का भुगतान का भी आदेश सुनाया है.

ये भी पढ़ें: पटना: शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान हंगामा, 4 केंद्रों पर परीक्षा रद्द


2013 का सबसे चर्चित मामला
यह मामला वर्ष 2013 में बांका जिले का सबसे चर्चित मामला माना गया था. इस मामले की सुनवाई के लिए सरकार की ओर से जिला लोक अभियोजक हीरा लाल सिंह थे. वहीं बचाव पक्ष की ओर से आजम ने अधिवक्ता का काम किया.

बांका: जिले में साल 2013 में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बता दें पूरा मामला बौंसी थाना क्षेत्र का है. जहां साल 2013 में नया गांव निवासी मो. परवेज अंसारी ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

आजीवन कारावास की सजा
इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त मो.परबेज अंसारी को धारा 302, 376, 201 और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को पीड़ित परिवार को एक लाख पचास हजार की राशि का भुगतान का भी आदेश सुनाया है.

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2013 का सबसे चर्चित मामला
यह मामला वर्ष 2013 में बांका जिले का सबसे चर्चित मामला माना गया था. इस मामले की सुनवाई के लिए सरकार की ओर से जिला लोक अभियोजक हीरा लाल सिंह थे. वहीं बचाव पक्ष की ओर से आजम ने अधिवक्ता का काम किया.

Intro:समाज मे ऐसे जधन्य अपराध में शामिल किसी भी आरोपी पर दया नही किया जा सकता है।ऐसे अपराधी कठोर सजा के हकदार है।जिससे समाज मे ऐसे अपराध करने वाले में भय व्याप्त हो सके।और समाज मे ऐसे अपराध को रोका जा सके--शत्रुध्न प्रसाद सिंह एडीजे प्रथम बांकाBody:बांका:बांका जिले के एडीजे प्रथम।शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बर्ष 2013 में बौसी थाने में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर लाश को गायब करने के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी नया गांव निवासी मो परबेज अंसारी को धारा 302,376,201,एंव पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही साथ आरोपी को पीड़ित परिवार को एक लाख पचास हजार की राशि के भुगतान का भी आदेश सुनाया है।Conclusion:यह मामला बर्ष 2013 में बांका जिले का सबसे चर्चित मामला माना गया था। इस मामले की सुनवाई के लिए सरकार की ओर से जिला लोक अभियोजक हीरा लाल सिंह जबकि बचाव पक्ष की ओर से आजम अधिवक्ता का काम कर रहे थे।
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