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पटनाः 6 सप्ताह के भीतर मेसर्स इंडिया ट्रेडर्स की जब्त राशी लौटाने का इनकम टैक्स को निर्देश

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुआ कहा कि इनकम टैक्स विभाग का इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं ह. राशि लौटाई जाए.

हाईकोर्ट , पटना
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Published : May 16, 2019, 2:56 PM IST

पटनाः कोर्ट में दायर एक याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए जस्टिस ज्योति शरण ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है. जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर के मेसर्स इंडिया ट्रेडर्स से जब्त किए गए 27 लाख रुपये को विभाग 6 सप्ताह भीतर वापस करे.

जस्टिस ज्योति शरण ने सुनाया फैसला
मेसर्स इंडिया ट्रेडर्स की याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. पिछले मार्च महीने में पुलिस-प्रशासन ने इंडिया ट्रेडर्स की ऑफिस से ये रकम इस आधार पर जब्त की गई थी कि इसका चुनाव में इस्तेमाल होना है. बाद में प्रशासन ने माना कि इस धनराशि का इस्तेमाल चुनाव में किये जाने की जानकारी सही नहीं थी.

लौटानी होगी जब्त की गई राशि
मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इनकम टैक्स विभाग का इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 6 सप्ताह में जब्त किया गया रुपया मेसर्स इंडिया ट्रेडर्स को वापस लौटाने को कहा है. नहीं तो पैसा जब्त किये जाने के दिन से 10 फीसदी के हिसाब से आयकर विभाग को ब्याज देना होगा.

पटनाः कोर्ट में दायर एक याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए जस्टिस ज्योति शरण ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है. जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर के मेसर्स इंडिया ट्रेडर्स से जब्त किए गए 27 लाख रुपये को विभाग 6 सप्ताह भीतर वापस करे.

जस्टिस ज्योति शरण ने सुनाया फैसला
मेसर्स इंडिया ट्रेडर्स की याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. पिछले मार्च महीने में पुलिस-प्रशासन ने इंडिया ट्रेडर्स की ऑफिस से ये रकम इस आधार पर जब्त की गई थी कि इसका चुनाव में इस्तेमाल होना है. बाद में प्रशासन ने माना कि इस धनराशि का इस्तेमाल चुनाव में किये जाने की जानकारी सही नहीं थी.

लौटानी होगी जब्त की गई राशि
मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इनकम टैक्स विभाग का इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 6 सप्ताह में जब्त किया गया रुपया मेसर्स इंडिया ट्रेडर्स को वापस लौटाने को कहा है. नहीं तो पैसा जब्त किये जाने के दिन से 10 फीसदी के हिसाब से आयकर विभाग को ब्याज देना होगा.

[16/05, 11:34] Anand Verma: पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के मेसर्स इंडिया ट्रेडर्स से जब्त की गयी 27 लाख रुपये को 6सप्ताह भीतर वापस करने का निर्देश आयकर विभाग को दिया हैं।मेसर्स इंडिया ट्रेडर्स की याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि इनकम टैक्स विभाग का इस मामलें से कुछ लेना-नहीं है।पिछले मार्च महीने में प्रशासन व पुलिस-प्रशासन ने इंडिया ट्रेडर्स के ऑफ़िस से ये रकम इस आधार पर जब्त की कि इसका चुनाव में इस्तेमाल होना हैं। बाद में प्रशासन ने माना कि इस धनराशि का इस्तेमाल चुनाव में किये जाने की जानकारी सही नहीं थी।ये पैसा आयकर विभाग के पास दिया जा चुका था।कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 6 सप्ताह में जब्त किया गया पैसा आयकर विभाग वापस लौटाएं,नहीं तो पैसा जब्त किये जाने के दिन से 10फी सदी के हिसाब से आयकर विभाग को ब्याज देना होगा।
[16/05, 11:35] Anand Verma: Slug. Illegal  seizure of  money from trader.
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