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मुख्तार के करीबी बदमाश अंगद और गोरा राय पर आरोप सिद्ध, 10 जून को अदालत सुनाएगी सजा

माफिया मुख्तार के करीबी की बढ़ी मुश्किलें
माफिया मुख्तार के करीबी की बढ़ी मुश्किलें (PHOTO Credits ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 7, 2024, 7:15 PM IST

गाजीपुर: माफिया मुख्तार के करीबी और गाजीपुर के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अंगद राय और गोरा राय को मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी करार दिया गया है. साथ ही कोर्ट 10 जून को फैसला सुनाएगी. शुक्रवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई. जिसमें अंगद राय को बिहार के भभुआ जेल से VC के जरिए सुनवाई के लिए पेश किया गया. दोनों आरोपियों पर 22 अप्रैल 2009 को जेल के अंदर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था.

गाजीपुर: माफिया मुख्तार के करीबी और गाजीपुर के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अंगद राय और गोरा राय को मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी करार दिया गया है. साथ ही कोर्ट 10 जून को फैसला सुनाएगी. शुक्रवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई. जिसमें अंगद राय को बिहार के भभुआ जेल से VC के जरिए सुनवाई के लिए पेश किया गया. दोनों आरोपियों पर 22 अप्रैल 2009 को जेल के अंदर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था.

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