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चंपावत में लिपिक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, शादी के 3 महीने बाद पत्नी को उतारा था मौत के घाट

HUSBAND MURDERED HIS WIFE
कॉनसेप्ट इमेज (photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 3, 2024, 10:31 PM IST

चंपावत: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. बताया जा रहा है कि हत्यारोपी पति कुलदीप सिंह बिष्ट निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर तैनात था. शादी के ​तीन माह बाद ही आरोपी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. मामले में आरोपी की मां को आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर बरी कर दिया गया था. वहीं, जुर्माना की राशि ना चुकाने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

चंपावत: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. बताया जा रहा है कि हत्यारोपी पति कुलदीप सिंह बिष्ट निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर तैनात था. शादी के ​तीन माह बाद ही आरोपी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. मामले में आरोपी की मां को आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर बरी कर दिया गया था. वहीं, जुर्माना की राशि ना चुकाने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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