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पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 2018 में की थी पत्नी की हत्या

जिला कोर्ट
जिला कोर्ट (फोटो क्रेडिट : Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 25, 2024, 10:45 PM IST

फिरोजाबाद: जिला न्यायालय ने दहेज और हत्या के आरोपी में महिला के पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, दोषी पति रमेश सुनीता पर मकान अपने नाम करने के लिए दबाव डालता था. इसके साथ-साथ वह दहेज की भी मांग करता था. इसके बाद 4 मई 2018 को रमेश ने पत्नी की हत्या कर दी. वहीं, बाराबंकी में करीब तीन वर्ष पूर्व एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में बाराबंकी की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास सुनाई है.

फिरोजाबाद: जिला न्यायालय ने दहेज और हत्या के आरोपी में महिला के पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, दोषी पति रमेश सुनीता पर मकान अपने नाम करने के लिए दबाव डालता था. इसके साथ-साथ वह दहेज की भी मांग करता था. इसके बाद 4 मई 2018 को रमेश ने पत्नी की हत्या कर दी. वहीं, बाराबंकी में करीब तीन वर्ष पूर्व एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में बाराबंकी की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास सुनाई है.

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