उत्तरकाशी: जिला प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टोन क्रशर पर 17 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. साथ ही अग्रिम आदेशों तक स्टोन क्रशर को सीज कर दिया है. एसडीएम बड़कोट ब्रजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम कोटियाल गांव के जटा नामे तोक में अवैध खनन मामले में कार्रवाई की है.
जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि 25 फरवरी रात को बड़कोट के कोटियाल गांव के जटा नामे तोक में अवैध खनन की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा गश्त की गई. थी. जिसके क्रम में 27 फरवरी को उपजिलाधिकारी, जिला खान अधिकारी उत्तरकाशी, तहसीलदार बड़कोट, खनन विभाग और राजस्व विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया. जिसमें नदी तक अवैध रास्ता बनाया पाया और यमुना नदी से अवैध खनन कर उपखनिज परिवहन के सबूत मौके पर पाए गए.
प्रदीप कुमार ने बताया कि,
मौके पर मशीन के चेन के निशान, वाहनों के टायरों के निशान और स्टोन क्रशर परिसर में ताजा कच्चा उपखनिज आरबीएम पाए जाने पर स्टोन क्रशर नियमावली व अवैध खनन, परिवहन व भंडारण का निवारण नियमावली 2021 (संशोधित 2024) के उल्लंघन पाए जाने पर स्टोन क्रशर प्लांट को सीज कर दिया गया है.
जबकि ई-रवन्ना पोर्टल अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है. वहीं नदी से लाए गए अवैध उपखनिज जमा होने से उपलब्ध उपखनिज ई रवन्ना में दर्शाई मात्रा से अधिक पाये जाने पर नियमानुसार 17 लाख 34 हजार 390 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही अग्रिम आदेश तक स्टोन क्रशर प्लांट को सीज कर दिया है.
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