ETV Bharat / state

आजम खान से 50000 हर्जाने की होगी वसूली, हाईकोर्ट के सब रजिस्ट्रार ने डीएम रामपुर को भेजा पत्र

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर लगाए गए हर्जाने की वसूली के लिए हाईकोर्ट के सब रजिस्ट्रार ने डीएम रामपुर को पत्र भेजा है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 6, 2024, 11:20 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट सब रजिस्ट्रार की ओर से एक चिट्ठी रामपुर डीएम को भेजी गई है.

रामपुर : इलाहाबाद हाईकोर्ट सब रजिस्ट्रार की ओर से एक चिट्ठी रामपुर डीएम को भेजी गई है, जिसमें सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर एक रिट के संबंध में लगाए गए ₹50000 हर्जाने की वसूली के आदेश दिए गए हैं.

आजम खान और अब्दुल्लाह आजम की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार, डीएम रामपुर, एसओ थाना अजीमनगर व एसपी रामपुर को पक्षकार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी. इसमें मांग की गई थी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में प्रतिवादीकरण को जबरदस्ती प्रवेश करने और दहशत का माहौल बनाने से रोका जाए. पक्षकारों को पाबंद किया जाए कि जौहर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी की बदनामी न हो. हाईकोर्ट ने इस रिट को न केवल खारिज कर दिया था बल्कि इसको अदालत का समय खराब करने वाला ठहराते हुए आजम खान पक्ष पर ₹50000 का हर्जाना आरोपित किया था, जो कि अदालत में जमा किया जाना था. यह हर्जाना जमा नहीं कराया गया. अब यही हर्जाना आजम से वसूले जाने के लिए जिलाधिकारी रामपुर को सब रजिस्ट्रार द्वारा पत्र लिखा गया है. इस राशि को भू राजस्व की तरह वसूलने और हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं.

इस मामले पर अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया उच्च न्यायालय के सब रजिस्ट्रार का पत्र जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को आया है. साथ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ का एक आदेश संलग्न है. न्यायालय ने आजम की याचिका को माना है कि यह केवल न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए की गई है. याचिका में कोई दम नहीं है. लिहाजा इसे खारिज कर दिया. याचिका वर्ष 2022 के नवंबर में ही खारिज की गई थी.

यह भी पढ़ें : अब्दुल्ला आजम की बर्थ डेट पर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 1 जनवरी 1993 जन्मतिथि को सही माना

यह भी पढ़ें : तोड़फोड़ और लूटपाट मामले में आजम खान सहित 7 आरोपी बरी, 2019 में दर्ज हुआ था केस

इलाहाबाद हाईकोर्ट सब रजिस्ट्रार की ओर से एक चिट्ठी रामपुर डीएम को भेजी गई है.

रामपुर : इलाहाबाद हाईकोर्ट सब रजिस्ट्रार की ओर से एक चिट्ठी रामपुर डीएम को भेजी गई है, जिसमें सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर एक रिट के संबंध में लगाए गए ₹50000 हर्जाने की वसूली के आदेश दिए गए हैं.

आजम खान और अब्दुल्लाह आजम की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार, डीएम रामपुर, एसओ थाना अजीमनगर व एसपी रामपुर को पक्षकार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी. इसमें मांग की गई थी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में प्रतिवादीकरण को जबरदस्ती प्रवेश करने और दहशत का माहौल बनाने से रोका जाए. पक्षकारों को पाबंद किया जाए कि जौहर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी की बदनामी न हो. हाईकोर्ट ने इस रिट को न केवल खारिज कर दिया था बल्कि इसको अदालत का समय खराब करने वाला ठहराते हुए आजम खान पक्ष पर ₹50000 का हर्जाना आरोपित किया था, जो कि अदालत में जमा किया जाना था. यह हर्जाना जमा नहीं कराया गया. अब यही हर्जाना आजम से वसूले जाने के लिए जिलाधिकारी रामपुर को सब रजिस्ट्रार द्वारा पत्र लिखा गया है. इस राशि को भू राजस्व की तरह वसूलने और हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं.

इस मामले पर अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया उच्च न्यायालय के सब रजिस्ट्रार का पत्र जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को आया है. साथ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ का एक आदेश संलग्न है. न्यायालय ने आजम की याचिका को माना है कि यह केवल न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए की गई है. याचिका में कोई दम नहीं है. लिहाजा इसे खारिज कर दिया. याचिका वर्ष 2022 के नवंबर में ही खारिज की गई थी.

यह भी पढ़ें : अब्दुल्ला आजम की बर्थ डेट पर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 1 जनवरी 1993 जन्मतिथि को सही माना

यह भी पढ़ें : तोड़फोड़ और लूटपाट मामले में आजम खान सहित 7 आरोपी बरी, 2019 में दर्ज हुआ था केस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.