रामपुर : इलाहाबाद हाईकोर्ट सब रजिस्ट्रार की ओर से एक चिट्ठी रामपुर डीएम को भेजी गई है, जिसमें सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर एक रिट के संबंध में लगाए गए ₹50000 हर्जाने की वसूली के आदेश दिए गए हैं.
आजम खान और अब्दुल्लाह आजम की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार, डीएम रामपुर, एसओ थाना अजीमनगर व एसपी रामपुर को पक्षकार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी. इसमें मांग की गई थी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में प्रतिवादीकरण को जबरदस्ती प्रवेश करने और दहशत का माहौल बनाने से रोका जाए. पक्षकारों को पाबंद किया जाए कि जौहर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी की बदनामी न हो. हाईकोर्ट ने इस रिट को न केवल खारिज कर दिया था बल्कि इसको अदालत का समय खराब करने वाला ठहराते हुए आजम खान पक्ष पर ₹50000 का हर्जाना आरोपित किया था, जो कि अदालत में जमा किया जाना था. यह हर्जाना जमा नहीं कराया गया. अब यही हर्जाना आजम से वसूले जाने के लिए जिलाधिकारी रामपुर को सब रजिस्ट्रार द्वारा पत्र लिखा गया है. इस राशि को भू राजस्व की तरह वसूलने और हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं.
इस मामले पर अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया उच्च न्यायालय के सब रजिस्ट्रार का पत्र जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को आया है. साथ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ का एक आदेश संलग्न है. न्यायालय ने आजम की याचिका को माना है कि यह केवल न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए की गई है. याचिका में कोई दम नहीं है. लिहाजा इसे खारिज कर दिया. याचिका वर्ष 2022 के नवंबर में ही खारिज की गई थी.
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