शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सेशन का आज सोमवार को चौथा दिन है. 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र में आज सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होगी. ऐसे में प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले करुणामूलक आधार, रोजगार, मुख्यालय बदलना, पुल निर्माण, सड़कों को हुए नुकसान, लोक निर्माण विभाग में पुननियुक्ति, जीका प्रोजेक्ट, वन उत्सव, वन कटान, रिक्त पद, शिव धाम, भवन निर्माण, नई जल विद्युत परियोजनाएं, राजस्व रास्तों का रिकॉर्ड, मुफ्त बिजली, स्वीकृत मकान, बागवानों की आय, राष्ट्रीय राजमार्ग, खैर के पेड़, आगजनी से नुकसान, वैकल्पिक मार्ग, सेवा कर व प्रशासनिक व्यवस्था आदि विषय पर सवाल आएंगे. इसके अलावा कुछ विधेयक भी सभा पटल पर रखे जाएंगे. इसी तरह सदन में आज नियम-130 के तहत भी प्रस्ताव पर चर्चा होगी. प्रश्नकाल में तारांकित व अतारांकित दोनों को मिलाकर कुल 99 सवाल लिस्टेड हैं. इनमें 63 सवाल तारांकित हैं.
कागजात जो सभा पटल में रखे जाएंगे: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 35) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 और संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-241 सदन में सभा पटल पर रखेंगे. वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, संयुक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड- ए (ए)3-6/2023, दिनांक 16.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेगें.
राजेश धर्माणी दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे: मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः टीपीटी-ए(3)-4/2013-1, दिनांक 10.11.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.11.2023 को प्रकाशित और हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-ग की उप-धारा (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा हिमाचन प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 से संलग्न अनुसूची-III के संशोधन, जोकि अधिसूचना संख्या: टीपीटी-ए(3)-7/2019-II, दिनांक 06.01.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.01.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल में रखेंगे.
नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव: प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल और सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान को लेकर चर्चा जारी रहेगी. त्रिलोक जम्वाल, बलबीर सिंह वर्मा, सुख राम चौधरी और राकेश जम्वाल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सदन विचार करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे.
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