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ताऊ ने नाबालिग भतीजी से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Court sentences accused of rape

Court Sentences Accused Of Rape पिथौरागढ़ पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 61 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. भतीजी के गर्भवती होने पर दुष्कर्म का खुलासा हुआ था.

Court Sentences Accused Of Rape
ताऊ ने नाबालिग भतीजी से किया दुष्कर्म (PHOTO- ETV BHARAT GRAPHICS)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 6, 2024, 3:15 PM IST

पिथौरागढ़: विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 61 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने के स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. घटना मार्च 2023 की है.

घटना पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट थाना क्षेत्र की है, जहां मवेशियों को चुगाते हुए ताऊ ने अपने रिश्ते की 16 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. साथ ही किसी को इसकी सूचना देने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसके बाद ताऊ ने भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म किया. नाबालिग ने जब पेट दर्द की शिकायत अपनी मां से की तो मां बेटी को लेकर बेरीनाग अस्पताल पहुंची जहां नाबालिग के गर्भवती होने का पता चला. इसके बाद प्रसव पीड़ा होने पर नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया. पूछताछ में नाबालिग ने इसके लिए गांव के रिश्ते के ताऊ को जिम्मेदार बताया. पूरे मामले में नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंगोलीहाट थाने में आईपीसी की धारा 323, 506, 376 (2) पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

इसके बाद मामला विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकरराज के न्यायालय में चला. दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने दोष सिद्ध करार देते हुए 50 वर्षीय ताऊ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने धारा 376(2) आईएन(3) के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया. जबकि धारा 506 के तहत 7 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.

वहीं, आईपीसी की धारा 323 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोष सिद्ध की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार: पिथौरागढ़ के डीडीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है.

पुलिस के मुताबिक डीडीहाट निवासी एक महिला द्वारा कोतवाली डीडीहाट में तहरीर दी गई कि सचिन निवासी ग्वेता कनालीछीना द्वारा नवंबर साल 2023 में उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिससे वह गर्भवती हो गई. तहरीर के आधार पर कोतवाली डीडीहाट में अभियुक्त सचिन के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड संहिता और 5/6 पॉक्सो के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुकदमे में नामजद आरोपी 25 वर्षीय सचिन कुमार को पिथौरागढ़ के पीपली तिराहा, कनालीछीना से गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ेंः 800 रुपए के लिए किया था मजदूर का कत्ल, काशीपुर के जगदीश की मर्डर मिस्ट्री 2 साल बाद सुलझी, सूचना देने वाला ही निकला कातिल

पिथौरागढ़: विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 61 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने के स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. घटना मार्च 2023 की है.

घटना पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट थाना क्षेत्र की है, जहां मवेशियों को चुगाते हुए ताऊ ने अपने रिश्ते की 16 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. साथ ही किसी को इसकी सूचना देने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसके बाद ताऊ ने भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म किया. नाबालिग ने जब पेट दर्द की शिकायत अपनी मां से की तो मां बेटी को लेकर बेरीनाग अस्पताल पहुंची जहां नाबालिग के गर्भवती होने का पता चला. इसके बाद प्रसव पीड़ा होने पर नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया. पूछताछ में नाबालिग ने इसके लिए गांव के रिश्ते के ताऊ को जिम्मेदार बताया. पूरे मामले में नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंगोलीहाट थाने में आईपीसी की धारा 323, 506, 376 (2) पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

इसके बाद मामला विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकरराज के न्यायालय में चला. दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने दोष सिद्ध करार देते हुए 50 वर्षीय ताऊ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने धारा 376(2) आईएन(3) के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया. जबकि धारा 506 के तहत 7 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.

वहीं, आईपीसी की धारा 323 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोष सिद्ध की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार: पिथौरागढ़ के डीडीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है.

पुलिस के मुताबिक डीडीहाट निवासी एक महिला द्वारा कोतवाली डीडीहाट में तहरीर दी गई कि सचिन निवासी ग्वेता कनालीछीना द्वारा नवंबर साल 2023 में उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिससे वह गर्भवती हो गई. तहरीर के आधार पर कोतवाली डीडीहाट में अभियुक्त सचिन के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड संहिता और 5/6 पॉक्सो के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुकदमे में नामजद आरोपी 25 वर्षीय सचिन कुमार को पिथौरागढ़ के पीपली तिराहा, कनालीछीना से गिरफ्तार किया है.

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