रतलाम। मध्यप्रदेश के चर्चित झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार अब मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. उनके विरुद्ध एक डॉक्टर से एक करोड़ रुपये मांगने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया है, जोकि गैर जमानती धाराओं में है. अगर इस मामले में विधायक को सजा हुई तो विधायकी खतरे में पड़ सकती है. पुलिस के अनुसार रतलाम जिले के बाजना क्षेत्र निवासी बंगाली डॉक्टर तपन राय ने कुछ दिनो पूर्व वीडियो जारी करते हुए सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था.
डॉक्टर से रुपये मांगने की शिकायत पुलिस थाने में
बंगाली डॉक्टर तपन राय ने कहा "विधायक ने उन्हें 19 फरवरी को अपने घर पर बुलाया और कहा कि अगर तुम्हें अस्पताल चलाना है तो एक करोड़ रुपए देना पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें काम नहीं करने दूंगा. अधिकारियो को बुलवाकर तुम्हारा क्लीनिक भी बंद करवा दूंगा." वहीं, इन आरोपों को विधायक डोडियार ने सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया था. साथ ही उन्होंने कहा "वह कोई भी गैरकानूनी काम नहीं होने देंगे." इसके बाद विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा रुपए मांगने की शिकायत सैलाना थाने में की गई.
सबूतों के आधार पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने शिकायत की जांच करने के बाद विधायक डोडियार के खिलाफ धारा 323, 294, 506, 327, 384, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया. सैलाना थाना प्रभारी अय्यूब खान का कहना है "विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ तपन राय द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. कुछ सबूत भी उपलब्ध करवाए गए थे, जिनके आधार पर मामला दर्ज किया गया है. जांच के बाद जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी." सैलाना एसडीओपी इडला मौर्य का कहना है "जांच में सामने आया है कि विधायक कमलेश्वर डोडियार बाजना में 3 घंटे तक उस मेडिकल संचालक की दुकान पर बैठे हुए थे. उसके पहले मेडिकल संचालक को फोन लगाकर सैलाना अपने निवास पर भी बुलाया गया था."
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विधायक कमलेश्वर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
एसडीओपी का कहना है कि सारे तथ्यों को जांचने के बाद ही विधायक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. वहीं, रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा "फरियादी तपन राय ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर एक करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है. इस मामले की जांच एसडीओपी सैलाना को दी गई थी, उसमें जो तथ्य सामने आए है, उसके हिसाब से मामला दर्ज किया गया है. ये मामला गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस मामले में गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी."