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इस जिला में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटिंग पर लगी रोक, DC ने दिए आदेश - Order regarding mountain Cutting

मंडी उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए पहाड़ों की कटिंग पर 31 अगस्त तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

DC Mandi
अपूर्व देवगन, मंडी उपायुक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jun 20, 2024, 10:10 PM IST

मंडी: उपायुक्त मंडी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन ने आदेश जारी करते हुए जिला में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

प्रतिबंधों के चलते अब 31 अगस्त तक आपदा को कम करने वाले कार्यों और आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ को काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

कटिंग कार्यों पर प्रतिबंध बरसात के मौसम में मानव जीवन की सुरक्षा करने, गांवों के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जिला के नाजुक पारिस्थितिक पर्यावरण को संरक्षित करने और बरसात में कटिंग के चलते पत्थर गिरने से होने वाले नुकसान को सीमित करने के इरादे से लगाया है.

उपायुक्त ने यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जारी किए हैं.

उपायुक्त ने जिला मण्डी में सड़क निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों, एनएचएआई और पीएमआईयू के परियोजना निदेशक, सभी उपमण्डल अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं.

आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय अपराध होगा और जिला मण्डी के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एसडीएम द्वारा अधिकृत अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 60 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत होंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग ऑफिस में जड़ दिया था ताला, HC ने संपदा विभाग को कब्जा वापस करने के दिए आदेश

मंडी: उपायुक्त मंडी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन ने आदेश जारी करते हुए जिला में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

प्रतिबंधों के चलते अब 31 अगस्त तक आपदा को कम करने वाले कार्यों और आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ को काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

कटिंग कार्यों पर प्रतिबंध बरसात के मौसम में मानव जीवन की सुरक्षा करने, गांवों के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जिला के नाजुक पारिस्थितिक पर्यावरण को संरक्षित करने और बरसात में कटिंग के चलते पत्थर गिरने से होने वाले नुकसान को सीमित करने के इरादे से लगाया है.

उपायुक्त ने यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जारी किए हैं.

उपायुक्त ने जिला मण्डी में सड़क निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों, एनएचएआई और पीएमआईयू के परियोजना निदेशक, सभी उपमण्डल अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं.

आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय अपराध होगा और जिला मण्डी के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एसडीएम द्वारा अधिकृत अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 60 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत होंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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