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JOA IT पेपर लीक मामला, हिमाचल हाई कोर्ट से मिली आरोपी ड्राइवर को अग्रिम जमानत - JOA IT paper leak case

JOA IT Paper Leak Case: जेओए आईटी पेपर लीक मामले में आरोपी ड्राइवर जय चंद ठाकुर को हिमाचल प्रदेश हाईकोट से अग्रिम जमानत मिली है. पढ़िए पूरी खबर...

JOA IT पेपर लीक मामला
JOA IT पेपर लीक मामला
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Mar 1, 2024, 8:30 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए आईटी पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए ड्राइवर जय चंद ठाकुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी. प्रार्थी ड्राइवर तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कार्यालय हमीरपुर में कार्यरत था. न्यायाधीश राकेश कैंथला ने मामले में प्रार्थी पर लगे आरोपों की जांच से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद प्रार्थी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली.

जेओए आईटी पेपर लीक मामले में प्रार्थी ड्राइवर पर आरोप है कि उसने अपनी बहन को उमा आजाद द्वारा लीक किए गए जेओए पेपर प्रदान कर उसकी मदद की जिससे प्रार्थी की बहन उक्त परीक्षा में चौथे स्थान पर रही. आरोप यह भी था कि वह अन्य आरोपी उमा आजाद के साथ फोन पर संपर्क में था. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए आरोपों के आधार पर प्रार्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ को जायज ठहराने से इनकार करते हुए कहा कि प्रार्थी की बहन का चौथे स्थान पर आना और एक ही कार्यालय में तैनात सहकर्मी से फोन पर संपर्क में रहना कोई गुनाह नहीं है.

मामले के अनुसार तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जेओए आईटी की परीक्षा 19 दिसंबर 2021 को हुई थी. स्टेट विजिलेंस ने 24 दिसंबर 2022 को इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जबकि जांच के बाद प्रार्थी के खिलाफ 28 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई. प्रार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120 बी सहित भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत पुलिस स्टेशन हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें: 'गद्दार कौन है ये वक्त बताएगा, मैंने प्रदेश के हित में बीजेपी का साथ दिया'

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए आईटी पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए ड्राइवर जय चंद ठाकुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी. प्रार्थी ड्राइवर तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कार्यालय हमीरपुर में कार्यरत था. न्यायाधीश राकेश कैंथला ने मामले में प्रार्थी पर लगे आरोपों की जांच से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद प्रार्थी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली.

जेओए आईटी पेपर लीक मामले में प्रार्थी ड्राइवर पर आरोप है कि उसने अपनी बहन को उमा आजाद द्वारा लीक किए गए जेओए पेपर प्रदान कर उसकी मदद की जिससे प्रार्थी की बहन उक्त परीक्षा में चौथे स्थान पर रही. आरोप यह भी था कि वह अन्य आरोपी उमा आजाद के साथ फोन पर संपर्क में था. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए आरोपों के आधार पर प्रार्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ को जायज ठहराने से इनकार करते हुए कहा कि प्रार्थी की बहन का चौथे स्थान पर आना और एक ही कार्यालय में तैनात सहकर्मी से फोन पर संपर्क में रहना कोई गुनाह नहीं है.

मामले के अनुसार तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जेओए आईटी की परीक्षा 19 दिसंबर 2021 को हुई थी. स्टेट विजिलेंस ने 24 दिसंबर 2022 को इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जबकि जांच के बाद प्रार्थी के खिलाफ 28 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई. प्रार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120 बी सहित भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत पुलिस स्टेशन हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया है.

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