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HRTC की बसों में यात्रा की सुविधा ले सकेंगे 16 हजार पुलिसकर्मी, कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय - cabinet meeting decision

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 25, 2024, 5:38 PM IST

Updated : Aug 26, 2024, 2:45 PM IST

Cabinet meeting Shimla: रविवार को शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए सुक्खू सरकार ने एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क को बढ़ाया है. डिटेल में पढ़ें कैबिनेट बैठक के फैसले

शिमला में कैबिनेट बैठक
शिमला में कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)

शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक शिमला में हुई. इस दौरान कई निर्णय लिए गए हैं. बैठक में ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का फैसला लिया गया जिसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी.

इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा. इसके अलावा, इस योजना के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई का खर्च और हॉस्टल के खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद तीन महीने के अंदर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने को लेकर अपनी सहमति दी है.

इस योजना को लागू करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है. राज्य सहकारी बैंक जोगिंद्रा और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को अधिमान्य बैंक के रूप में नामित किया गया है. उम्मीदवारों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा.

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साल 2023-24 शैक्षणिक साल के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से नामांकित छात्रों के लिए छह महीने की आयु में छूट को मंजूरी दी, जिससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके.

HRTC बसों में पुलिसकर्मियों का बढ़ाया गया यात्रा शुल्क

मंत्रिमंडल ने निरीक्षक पद तक के पुलिसकर्मियों, जेल अधिकारियों (जेल वार्डन से लेकर गैर-राजपत्रित रैंक के कार्यकारी कर्मचारियों तक) और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया.

मंत्रिमंडल ने डाडासीबा में एक नया उप-मंडल पुलिस कार्यालय, आलमपुर में एक पुलिस चौकी और कांगड़ा जिले में पुलिस चौकी संसारपुर टैरेस और पुलिस चौकी मोइन को पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड करने के साथ-साथ इन कार्यालयों को चालू करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी.

ससुरालवासियों को सीएम सुक्खू का 'तोहफा'

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित कांगड़ा जिले के देहरा में नया जल शक्ति विभाग सर्किल खोलने को मंजूरी दी. ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र की खड्ड में नया जल शक्ति विभाग उप-मंडल व अनुभाग स्थापित करने को भी मंजूरी दी.

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के खड्ड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने को भी मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के कोटखाई के उबादेश क्षेत्र गुम्मा में अग्निशमन चौकी खोलने को भी मंजूरी दी. सिरमौर जिले के डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में ईएनटी व मनोचिकित्सा विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पद को भरने को मंजूरी दी.

इसके अलावा रोगी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए आईजीएमसी शिमला, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद को अनुमति दी गई.

इस निर्णय में एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो-दो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान भी शामिल है. मंत्रिमंडल ने बिजली क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब को क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की.

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शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक शिमला में हुई. इस दौरान कई निर्णय लिए गए हैं. बैठक में ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का फैसला लिया गया जिसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी.

इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा. इसके अलावा, इस योजना के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई का खर्च और हॉस्टल के खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद तीन महीने के अंदर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने को लेकर अपनी सहमति दी है.

इस योजना को लागू करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है. राज्य सहकारी बैंक जोगिंद्रा और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को अधिमान्य बैंक के रूप में नामित किया गया है. उम्मीदवारों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा.

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साल 2023-24 शैक्षणिक साल के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से नामांकित छात्रों के लिए छह महीने की आयु में छूट को मंजूरी दी, जिससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके.

HRTC बसों में पुलिसकर्मियों का बढ़ाया गया यात्रा शुल्क

मंत्रिमंडल ने निरीक्षक पद तक के पुलिसकर्मियों, जेल अधिकारियों (जेल वार्डन से लेकर गैर-राजपत्रित रैंक के कार्यकारी कर्मचारियों तक) और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया.

मंत्रिमंडल ने डाडासीबा में एक नया उप-मंडल पुलिस कार्यालय, आलमपुर में एक पुलिस चौकी और कांगड़ा जिले में पुलिस चौकी संसारपुर टैरेस और पुलिस चौकी मोइन को पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड करने के साथ-साथ इन कार्यालयों को चालू करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी.

ससुरालवासियों को सीएम सुक्खू का 'तोहफा'

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित कांगड़ा जिले के देहरा में नया जल शक्ति विभाग सर्किल खोलने को मंजूरी दी. ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र की खड्ड में नया जल शक्ति विभाग उप-मंडल व अनुभाग स्थापित करने को भी मंजूरी दी.

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के खड्ड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने को भी मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के कोटखाई के उबादेश क्षेत्र गुम्मा में अग्निशमन चौकी खोलने को भी मंजूरी दी. सिरमौर जिले के डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में ईएनटी व मनोचिकित्सा विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पद को भरने को मंजूरी दी.

इसके अलावा रोगी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए आईजीएमसी शिमला, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद को अनुमति दी गई.

इस निर्णय में एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो-दो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान भी शामिल है. मंत्रिमंडल ने बिजली क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब को क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की.

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Last Updated : Aug 26, 2024, 2:45 PM IST
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