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इंटरनेट पर अश्लील फोटो डालने के मामले में HC सख्त, तय समय में अनुपूरक चालान पेश न करने पर अवमानना की चेतावनी

इंटरनेट पर अश्लील फोटो डालने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने एसपी ऊना को अनुपूरक चालान पेश करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 2 hours ago

शिमला: इंटरनेट पर अश्लील फोटो डालने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एसपी ऊना को आदेश दिए कि वह इस मामले में अनुपूरक चालान पेश करना सुनिश्चित करें. अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि दो सप्ताह के भीतर आईटी एक्ट के तहत चालान पेश नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में अवमानना की कार्यवाही की जाएगी.

प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी कि पर्याप्त सबूतों के बावजूद भी विशेष अदालत में पुलिस की ओर से अनुपूरक चालान पेश नहीं किया जा रहा है. प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक ने उसकी अश्लील फोटो इंटरनेट पर डाली है.

कोर्ट को बताया गया कि वास्तव में यह फोटो उसकी नहीं है बल्कि आरोपी ने प्रार्थी की छवि को खराब करने के नजरिए से एडिट की है. अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने भी इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा किया था लेकिन आरोपी को उसी विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया.

इस कारण आरोपी प्रार्थी को बदनाम करना चाहता है. अदालत को बताया गया कि वर्ष 2022 में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा-506 और 509 एवं आईटी एक्ट की धारा-67ए के तहत चालान पेश कर दिया लेकिन पर्याप्त सबूत के बावजूद भी अभी तक आरोपी के खिलाफ अनुपूरक चालान पेश नहीं किया गया.

मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि विशेष अदालत के समक्ष पुलिस ने चालान पेश करते समय अदालत को आश्वास्त किया था कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अनुपूरक चालान पेश किया जाएगा लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी अनुपूरक चालान पेश नहीं किया गया. प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि पुलिस उस आरोपी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है जो उस विधानसभा क्षेत्र से चयनित प्रतिनिधि है.

ये भी पढ़ें: पुलिस कर्मियों के पदों को जिला से स्टेट कैडर में बदलने पर विचार करे सरकार, हाईकोर्ट का अहम आदेश

शिमला: इंटरनेट पर अश्लील फोटो डालने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एसपी ऊना को आदेश दिए कि वह इस मामले में अनुपूरक चालान पेश करना सुनिश्चित करें. अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि दो सप्ताह के भीतर आईटी एक्ट के तहत चालान पेश नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में अवमानना की कार्यवाही की जाएगी.

प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी कि पर्याप्त सबूतों के बावजूद भी विशेष अदालत में पुलिस की ओर से अनुपूरक चालान पेश नहीं किया जा रहा है. प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक ने उसकी अश्लील फोटो इंटरनेट पर डाली है.

कोर्ट को बताया गया कि वास्तव में यह फोटो उसकी नहीं है बल्कि आरोपी ने प्रार्थी की छवि को खराब करने के नजरिए से एडिट की है. अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने भी इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा किया था लेकिन आरोपी को उसी विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया.

इस कारण आरोपी प्रार्थी को बदनाम करना चाहता है. अदालत को बताया गया कि वर्ष 2022 में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा-506 और 509 एवं आईटी एक्ट की धारा-67ए के तहत चालान पेश कर दिया लेकिन पर्याप्त सबूत के बावजूद भी अभी तक आरोपी के खिलाफ अनुपूरक चालान पेश नहीं किया गया.

मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि विशेष अदालत के समक्ष पुलिस ने चालान पेश करते समय अदालत को आश्वास्त किया था कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अनुपूरक चालान पेश किया जाएगा लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी अनुपूरक चालान पेश नहीं किया गया. प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि पुलिस उस आरोपी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है जो उस विधानसभा क्षेत्र से चयनित प्रतिनिधि है.

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