लखनऊ: शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गरीब बच्चों के पब्लिक स्कूलों में दाखिले का मौका आ गया है. यह पूरी ही प्रक्रिया निशुल्क है. तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होने जा रही. जो अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला पब्लिक स्कूलों में दिलवाना चाहते हैं वह इसमें शामिल हो सकते हैं. बता दें कि इससे पहले दो चरण 1 दिसंबर से अब तक पूरे हो चुके हैं.
ऐसे करना होगा आवेदनः अभिभावक ध्यान रखें कि बच्चों के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा. इसके लिए https://rte25.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर फार्म भरना होगा. इसके साथ ही जरूरी दस्तावेजों की कॉपी भी सबमिट करनी होगी. यह पूरी प्रक्रिया एक मार्च से शुरू हो जाएगी. आवेदन की अंतिम तारीख 19 मार्च होगी. 20 से 23 मार्च तक सत्यापन होंगे. चयनित बच्चों की लॉटरी 24 मार्च को निकलेगी. इसके बाद बच्चों को स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे.
क्या दस्तावेज जरूरी होंगे :
- आय प्रमाणपत्र : सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए अभिभावक का आय प्रमाणपत्र, जिसमें सालाना आय एक लाख रुपये या इससे कम हो.
- जाति प्रमाणपत्र : अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बच्चों के लिए जाति प्रमाणपत्र.
- निवास प्रमाणपत्र : बच्चे के अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र.
- जन्म प्रमाणपत्र : नगर निगम से जारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र.
- आयु सीमा : 3 से 7 वर्ष के बीच के बच्चे ही आवेदन करने के पात्र होंगे.
दूसरे चरण में 4812 बच्चों ने किया आवेदन : आरटीई के दूसरे चरण में 4812 बच्चों ने आवेदन किया है. इन सभी आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है और अब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है. बीएसए राम प्रवेश ने कहा कि आरटीई के तहत 4 चरणों में आवेदन लिए जाएंगे और चयनित बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने का लक्ष्य 31 मार्च तक पूरा किया जाएगा. अभिभावकों को यह ध्यान रखना होगा कि वे उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के स्कूलों में आवेदन करें, जहां वे निवास करते हैं.