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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी संथन का शव श्रीलंका भेजा गया

Santhans Body Flown To Sri Lanka : श्रीलंकाई संथन का शव शुक्रवार को श्रीलंका भेज दिया गया. वह जो उन 7 लोगों में से एक था जिन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

Santhans Body Flown To Sri Lanka
संथन का फाइल फोटो.
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By PTI

Published : Mar 1, 2024, 12:44 PM IST

चेन्नई: राजीव गांधी हत्याकांड के पूर्व दोषी श्रीलंकाई नागरिक संथन का शव शुक्रवार को अंतिम संस्कार के लिए यहां से श्रीलंका ले जाया गया. उनके वकील पुगझेंडी ने यह जानकारी दी. क्षत-विक्षत शव को लपेटकर और ताबूत में रखकर यहां भारी पुलिस सुरक्षा के बीच विमान से द्वीप राष्ट्र के लिए भेजा गया. संथन के वकील पुगाझेंधी ने कहा कि उनके पार्थिव शरीर को श्रीलंका स्थित उनके घर ले जाया जाएगा.

28 फरवरी की सुबह कार्डियक अरेस्ट के कारण यहां राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अधिकारियों ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को सौंप दिया. संथन लीवर की विफलता के कारण लगभग एक महीने से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसे आरजीजीजीएच के डॉक्टरों ने क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस के रूप में निदान किया था - एक ऐसी स्थिति जिसका कोई स्पष्ट अंतर्निहित कारण नहीं था.

जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके भाई और उनके वकील उनके साथ थे. गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को संथन का शव श्रीलंका भेजने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया. संथन (55) उन सात दोषियों में से एक थे जिन्हें 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था.

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28 फरवरी की सुबह कार्डियक अरेस्ट के कारण यहां राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अधिकारियों ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को सौंप दिया. संथन लीवर की विफलता के कारण लगभग एक महीने से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसे आरजीजीजीएच के डॉक्टरों ने क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस के रूप में निदान किया था - एक ऐसी स्थिति जिसका कोई स्पष्ट अंतर्निहित कारण नहीं था.

जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके भाई और उनके वकील उनके साथ थे. गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को संथन का शव श्रीलंका भेजने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया. संथन (55) उन सात दोषियों में से एक थे जिन्हें 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था.

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