उत्तराखंड: मजदूर शब्द सुनते ही लोगों के जहन में गंदे और फटे कपड़े पहले व्यक्ति की तस्वीर बन जाती है. लेकिन देश के विकास के लिए मजदूर एक अहम भूमिका निभाते हैं. क्योंकि हर कार्य क्षेत्र मजदूरों की मेहनत पर निर्भर करता है. ऐसे में मजदूरों को सम्मान देने और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने को लेकर हर साल एक मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके. साल 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था. जिसके करीब 34 साल बाद एक मई 1923 को चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया था.
भारत में चेन्नई से शुरू हुआ मजदूर दिवस: भारत में पहली बार एक मई 1923 को चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया था. इसके बाद लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई थी. इस फैसले का कई संगठन और सोशल पार्टी ने उस दौरान समर्थन किया था. जिसके बाद देशभर में एक मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. हर साल अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस को मनाने के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है. इसी क्रम में साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने के लिए "जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना" यानी "ensuring workplace safety and health amidst climate change" थीम निर्धारित की गई है.
श्रम विभाग करता है मजदूरों की समस्या का समाधान: देश में श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार के तमाम मामले सामने आते रहे हैं. छोटी छोटी जगहों पर काम करने वाले मजदूर से लेकर बड़े बड़े ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इन दिक्कतों को देखते हुए और मजदूरों की समस्याओं के समाधान, उनके उत्थान को लेकर भारत सरकार का श्रम मंत्रालय काम कर रहा है. साथ ही हर राज्य में श्रम विभाग भी बनाए गए हैं. लेबर कमीशन भी है, जहां मजदूरों को हक दिलाने की कोशिश की जाती है. आज के इस दौर में छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े तमाम मामले लेबर कमीशन में पहुंच रहे हैं और इनकी तादात लगातार बढ़ती जा रही है.
ये पोर्टल करता है हर समस्या का 'समाधान': श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उपमुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) दिनेश नारायण ने बताया कि पहले जब मजदूर को शिकायत करनी होती थी, तो उनके अथॉरिटी के पास जाना होता था. लेकिन श्रमिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर भारत सरकार समाधान पोर्टल संचालित कर रही है. इसके जरिए नौकरी करने वाला व्यक्ति सीधे समाधान पोर्टल पर शिकायत कर सकता है. इस पोर्टल पर शिकायत करने के एक से दो दिन के भीतर ही संज्ञान लिया जाता है और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाता है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उपमुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय में शिकायत देता है, तो उस पर भी संज्ञान लिया जाता है.
मजदूरों की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी से जुड़ी ज्यादा समस्याएं: दिनेश नारायण ने बताया कि वर्तमान समय में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी से जुड़ी शिकायतें अधिकतर सामने आ रही हैं. इसके अलावा, नॉन पेमेंट्स, कांट्रैक्ट लेबर, ग्रेच्युटी के नॉन पेमेंट्स संबंधित मामले लेबर कमीशन में सामने आ रहे हैं. साथ ही बताया कि कई बड़ी कंपनियों के एंप्लॉय रहे लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने 20 -25 साल नौकरी की, लेकिन कंपनी उनको ग्रेच्युटी नहीं दे रही है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 275 शिकायतें रजिस्टर की गईं जिसमें से 194 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है. इसके साथ ही भारत सरकार का एक पोर्टल "केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली" (Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System) है, जिसके जरिए 224 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सभी का निस्तारण किया जा चुका है.
श्रमिकों को दिलाए 2 करोड़ 15 लाख रुपए: उपमुख्य श्रम आयुक्त दिनेश नारायण ने कहा कि लेबर कमीशन में शिकायतों का निस्तारण बहुत तेजी से होता है. बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जिनको कोर्ट में रेफर करना पड़ता है. साथ ही कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए, जिनके तहत 202 श्रमिकों को करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक धनराशि दिलाई गई है, जो उनका हक था.
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