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दिल्ली शराब घोटाला मामले में BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहना होगा - K Kavitha bail plea rejected

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 1, 2024, 10:19 AM IST

Updated : Jul 1, 2024, 5:15 PM IST

K. Kavitha's bail plea rejected: दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को अभी जेल में ही रहना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया.

BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर फैसला आज
BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर फैसला आज (SOURCE: ETV BHARAT)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले की आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इस घोटाले के ED और सीबीआई केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने 28 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. ED ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है.

जांच को प्रभावित कर सकती हैं के. कविताः जांच एजेंसी ने कहा था कि ये दलील सही नहीं है कि महिला होने की वजह से जमानत दी जाए. वह एक प्रभावशाली महिला हैं. काफी गंभीर अपराध किया है. वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं. ईडी ने कहा था कि के कविता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली. हाईकोर्ट ने ईडी के मामले में 10 मई को और सीबीआई के मामले में 16 मई को नोटिस जारी किया था.

के कविता ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत याचिका दायर की था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ED ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. उसके बाद CBI ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. CBI के मुताबिक, शराब घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. वहीं, ED के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. वह शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं.

ये भी पढ़ें- संजय सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा- पीएम मोदी के निर्देश पर CBI ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले की आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इस घोटाले के ED और सीबीआई केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने 28 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. ED ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है.

जांच को प्रभावित कर सकती हैं के. कविताः जांच एजेंसी ने कहा था कि ये दलील सही नहीं है कि महिला होने की वजह से जमानत दी जाए. वह एक प्रभावशाली महिला हैं. काफी गंभीर अपराध किया है. वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं. ईडी ने कहा था कि के कविता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली. हाईकोर्ट ने ईडी के मामले में 10 मई को और सीबीआई के मामले में 16 मई को नोटिस जारी किया था.

के कविता ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत याचिका दायर की था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ED ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. उसके बाद CBI ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. CBI के मुताबिक, शराब घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. वहीं, ED के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. वह शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं.

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Last Updated : Jul 1, 2024, 5:15 PM IST
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