ETV Bharat / state

Sunanda Pushkar case: Court reserves order on Shashi Tharoor’s plea

Congress MP Shashi Tharoor had challenged the committal on the ground that there were discrepancies in the electronic evidence filed along with the charge sheet by the Special Investigation Team.

File Photo
author img

By

Published : Mar 7, 2019, 9:59 PM IST

New Delhi: A Patiala House court on Thursday reserved its order till March 15 on a revision petition of Congress MP Shashi Tharoor challenging the order of committal of the Sunanda Pushkar death case to sessions for trial.

Patiala House court reserves order on Shashi Tharoor’s plea
Tharoor had challenged the committal on the ground that there were discrepancies in the electronic evidence filed along with the charge sheet by the Special Investigation Team (SIT).

Sessions court judge Arun Bhardwaj said that the order will be passed on March 15.

Also read:Ayodhya Case: SC to pronounce verdict on mediation tomorrow

A magistrate's court had on February 4 committed the case to sessions court for trial.

Tharoor's wife Pushkar was found dead under mysterious circumstances in a suite of a Delhi hotel on the night of January 17, 2014. The couple were staying in the hotel as their house was undergoing renovation.

New Delhi: A Patiala House court on Thursday reserved its order till March 15 on a revision petition of Congress MP Shashi Tharoor challenging the order of committal of the Sunanda Pushkar death case to sessions for trial.

Patiala House court reserves order on Shashi Tharoor’s plea
Tharoor had challenged the committal on the ground that there were discrepancies in the electronic evidence filed along with the charge sheet by the Special Investigation Team (SIT).

Sessions court judge Arun Bhardwaj said that the order will be passed on March 15.

Also read:Ayodhya Case: SC to pronounce verdict on mediation tomorrow

A magistrate's court had on February 4 committed the case to sessions court for trial.

Tharoor's wife Pushkar was found dead under mysterious circumstances in a suite of a Delhi hotel on the night of January 17, 2014. The couple were staying in the hotel as their house was undergoing renovation.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले आरोपी शशि थरूर की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट भेजने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी है। सेशंस कोर्ट इस याचिका पर 15 मार्च को फैसला सुनाएगा।


Body:शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा कि जो चार्जशीट दाखिल किए गए हैं उनमें कई गड़बड़ियां हैं। पिछले 21 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो दस दिनों के भीतर शशि थरूर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर अपनी दलीलें रखें। सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा था कि पुलिस ने सभी दस्तावेज हमें नहीं सौंपा है।
पिछले 4 फरवरी को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने खुद को अभियोजन को मदद करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की विजिलेंस रिपोर्ट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था ताकि भविष्य में जरुरत पड़ने पर काम आ सके। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने 4 फरवरी को इस मामले को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट में भेज दिया था जिसके बाद आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। पिछले 14 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह शशि थरूर को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
स्वामी ने यह मांग की थी कि इस मामले में साक्ष्यों को नष्ट करने पर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। स्वामी का कहना था कि विजिलेंस रिपोर्ट देखने के बाद ही उचित आरोप तय करने में कोर्ट को मदद मिलेगी।
14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा498 ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है।



Conclusion:आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.