उत्तरकाशी: पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए जिला न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी को चार-चार साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माने की राशि अदा ना करने पर दोनों को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जानकारी के मुताबिक विकासखंड डुंडा के डांग गांव ब्रह्मखाल निवासी दीपक पत्नी और बच्चों के साथ चिन्यालीसौड़ में किराए के मकान में रहता था. 18 मार्च 2021 को उसके पड़ोसियों ने दीपक द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को दी. दीपक के भाई पंकज ने आरोपी बृजलाल के साथ उसकी भाभी के अवैध संबंध होने की बात कहते हुए दीपक की हत्या का आरोप लगाया था.
मामले में पंकज ने 19 मार्च को थाना धरासू में रिपोर्ट दर्ज कराई. कॉल डिटेल में दीपक की पत्नी और बृजलाल की आपस में बातचीत की पुष्टि हुई. जिस पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और बृजलाल को गिरफ्तार किया. शनिवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई.