पुरोलाः राज्य में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज होती हो गई हैं. नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले दावेदारों को अयोग्य घोषित करने वाले पंचायती राज संशोधन एक्ट को रद कर दिया है. कोर्ट ने इस संशोधन को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी. जोकि इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के समीकरण बदल गए हैं.
जहां बड़े-बड़े दिग्गज चुनावों से बाहर हो गए थे, वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनकी उम्मीदों को अब पंख लग गए हैं, तो सरकार के विधेयक की भी खूब किरकिरी हो रही है. न्यायालय के इस फैसले से बाहर हुए दावेदार चुनावी रण में सक्रिय हो गए हैं.
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