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उत्तरकाशी: मासूम से दुराचार और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास - उत्तराखंड न्यूज

17 अगस्त 2018 को मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. मासूम का शव गांव के पास ही स्थित पुल के किनारे पड़ा हुआ मिला था.

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Published : Aug 30, 2019, 11:21 PM IST

उत्तरकाशी: बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, मासूम के परिजन इस सजा से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा है कि वो दोषी को फांसी दिलाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

बात दें कि 17 अगस्त 2018 को मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. मासूम का शव गांव के पास ही स्थित पुल के किनारे पड़ा हुआ मिला था. इस मामले की जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी गई थी. इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए थे. तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया था. उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया.

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गुरुवार को जिला जज सिकंद कुमार त्यागी की अदालत में एडीजी पॉस्को पूनम सिंह ने प्रभारी शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान की मदद से आरोपी के खिलाफ 27 गवाह पेश किए गए. आरोपी मुकेश उर्फ बंटी को धारा 302 और 376 ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं, 376 ए और बी के तहत 20 वर्ष की सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई.

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