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कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये धरती पर स्वयं उतरे 'यमराज'

काशीपुर में आयोजित के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे सर्वेश शर्मा ने यमराज का अभियन किया. यमराज के वेश में सर्वेश ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए समाज को संदेश दिया.

Kashipur Hindi News
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Published : Jan 13, 2020, 10:43 AM IST

Updated : Jan 13, 2020, 3:15 PM IST

काशीपुर:उधम सिंह नगर के काशीपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जाने माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी. कार्यक्रम में काशीपुर के पूर्व पार्षद सर्वेश शर्मा ने यमराज का अभिनय किया. यमराज का किरदार में सर्वेश शर्मा ने जनता को कन्या भ्रूण हत्या रोकना का संदेश दिया. वहीं 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' को लेकर यह खास मुहिम चलाई गई. साथ ही लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जमकर लुत्फ उठाया.

'यमराज' ने दिया कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संदेश

गौर हो कि काशीपुर में आयोजित सांस्कृति कार्यक्रम में यमराज के पात्र बने सर्वेश शर्मा ने समाज को कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान करना चाहिए. अगर उसे कोख में ही मार दिया जाएगा, तो मानव जाति खतरे में आ जाएगी.

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संगीन अपराध है कन्या भ्रूण हत्या

  • पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत गर्भाधारण के समय लिंग चयन और जन्‍म से पहले कन्‍या भ्रूण हत्‍या के लिए लिंग परीक्षण करना गुनाह है.
  • भ्रूण परीक्षण के लिए सहयोग करना, विज्ञापन देना कानूनी अपराध है. ऐसा करने पर 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है व 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
  • गर्भवती महिला की मर्जी के बिना, गर्भपात करवाने वाले को धारा 313 के तहत उम्रकैद की सजा हो सकती है.
  • गर्भपात करने के मकसद से किये गए कार्यों से अगर महिला की मौत हो जाती है, तो धारा 314 के तहत 10 साल की जेल या जुर्माना हो सकते हैं.
  • आईपीसी की धारा 315 के तहत शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने के मकसद से किया गया हर एक कार्य अपराध होता है.
  • धारा 312 से 318 के तहत गर्भपात करना, अजन्मे बच्चे की हत्या करना (धारा 316), बच्चे के जन्म को रोकना, नवजात शिशु को त्याग देना (धारा 317), बच्चे के मृत शरीर को छुपाना या इसे चुपचाप नष्ट करना (धारा 318) अपराध की श्रेणी में आता है.
Last Updated : Jan 13, 2020, 3:15 PM IST

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