रुद्रपुर: 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 35,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने कोर्ट के सामने 6 गवाह पेश किए. साथ ही जुर्माने की धनराशि से 25 हजार रुपए पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा सरकार को भी नाबालिग की क्षतिपूर्ति के लिए तीन लाख रुपए देने का आदेश दिया है.
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि कुंडा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि 2 जनवरी 2021 की शाम करीब पांच बजे उसकी 6 वर्षीय बच्ची ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी. तभी 35 वर्षीय व्यक्ति बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी मूल रूप से पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है.