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कलयुगी पिता को कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा, 8 साल की बेटी से किया था रेप का प्रयास - attempt rape with minor daughter in Rudrapur

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में सुनवाई करते हुए रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट ने पिता को दोषी करार देत हुए सजा सुनाई. मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को 6 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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Published : Jan 10, 2023, 8:34 PM IST

Updated : Jan 11, 2023, 4:47 PM IST

रुद्रपुर:नाबालिग बेटी के साथ रेप का प्रयास करने वाले कलियुगी पिता को पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 55 हजार का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. पॉक्सो कोर्ट की जज रीना नेगी ने ये फैसला सुनाया है. मामले में दोषी को सजा दिलाने के लिए शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए थे.

जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अक्टूबर 2021 में पुलिस को एक तहरीर दी थी. तहरीर में महिला ने पुलिस को बताया कि जब वह 8 माह की गर्भवती थी कि उसके पति की मौत हो गई थी. इसके बाद उनसे मोहम्मदपुर थाना गोंडा यूपी के एक व्यक्ति से शादी कर ली थी. उनका एक छोटा बेटा भी था.
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महिला की शिकायत के मुताबिक 13 अक्टूबर 2021 की रात को करीब 1 बजे पति ने उसकी 8 साल की बेटी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया. जिसका पीड़िता ने विरोध किया और मां को बताया. इसके बाद आरोपी ने मां-बेटी के साथ गाली-गलोज की और उसे जान से मारने की धमकी दी.

मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. जिसके बाद से मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. आज 10 जनवरी को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने धारा 354 आईपीसी, 9/10पॉक्सो एक्ट के तहत 6 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगया. जबकि धारा 504 आईपीसी के तहत 1 वर्ष के कारावास व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी.

Last Updated : Jan 11, 2023, 4:47 PM IST

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