रुद्रपुर:नाबालिग बेटी के साथ रेप का प्रयास करने वाले कलियुगी पिता को पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 55 हजार का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. पॉक्सो कोर्ट की जज रीना नेगी ने ये फैसला सुनाया है. मामले में दोषी को सजा दिलाने के लिए शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए थे.
जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अक्टूबर 2021 में पुलिस को एक तहरीर दी थी. तहरीर में महिला ने पुलिस को बताया कि जब वह 8 माह की गर्भवती थी कि उसके पति की मौत हो गई थी. इसके बाद उनसे मोहम्मदपुर थाना गोंडा यूपी के एक व्यक्ति से शादी कर ली थी. उनका एक छोटा बेटा भी था.
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