रुद्रपुर:जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Rudrapur District and Sessions Judge) रजनी शुक्ला ने पति की हत्या में दोषी पत्नी, उसके प्रेमी व प्रेमी की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा 13 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने अनिल कुमार सिंह को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा, पति की हत्या की आरोपी पत्नी अल्पना सिंह व प्रेमी अनिल की पत्नी रुक्मणी देवी को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
प्लास्टिक के कट्टे में मिली थी लाश:4 अप्रैल 2019 की प्रातः 6.40 बजे ट्राजिंट कैंप पुलिस को सूचना मिली की गंगापुर रोड स्थित श्मशान घाट के पास किसी की लाश पड़ी है. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक स्कूटी खड़ी थी. पास में एक युवक की लाश प्लास्टिक के कट्टे से ढकी हुई थी. पुलिस ने पूछताछ की तो लाश राणा प्रताप सिंह की निकली. उसके भाई शिवाजी सिंह ने शव की शिनाख्त की. वहीं ट्राजिंट कैंप थाने में रिपोर्ट लिखाई कि 3 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे भाई के मोबाइल पर अनिल कुमार सिंह का फोन आया था कि आज उसने मछली बनायी है. तुम मेरे घर आ जाओ मिलकर खाएंगे. जिसके बाद भाई अपनी स्कूटी से चला गया और अगले दिन प्रातः उसकी लाश मिली.
कॉल डिटेल से पुलिस को हुआ शक:पुलिस ने राणा प्रताप सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो शाम को 6.55 बजे अनिल कुमार सिंह का फोन आया था. जिसके बाद पुलिस ने अनिल की तलाश शुरू कर दी. 5 अप्रैल को अनिल कुमार सिंह व उसकी पत्नी रुक्मणी देवी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अनिल के राणा प्रताप की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे जिसमें राणा प्रताप सिंह बाधक बन रहा था. यह पता चला कि हत्या के दिन अनिल व अल्पना के बीच 15 बार बातें हुई थी.