काशीपुरःउधमसिंह नगर के काशीपुर में धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दोनों मामलों पर कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद दो मामलों में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है.
पहले मामले के तहत श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक संजय सिंह ने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर कहा कि ग्राम नगलिया कासगंज थाना रामपुर निवासी सावेज मियां कार्यालय में आए और अपने वाहन पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रार्थना की.
इस पर कंपनी के कर्मचारी द्वारा शावेज के वाहन के पूरे कागजात तथा ग्राम बादली टांडा जिला रामपुर निवासी चुन्नी लाल का बतौर गारेंटर 21 दिसबंर 2014 को अनुबंध करा दिया. अनुबंध के आधार पर वाहन पर 4 लाख 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जो शावेज द्वारा 6 लाख 57 हजार 521 रुपये ब्याज सहित 39 किस्तों में जमा करना था. शावेज ने कंपनी की बकाया धनराशि जमा नहीं की.
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ऋण खाते में किस्त न आने न आने पर कंपनी कर्मचारियों ने शावेज और चुन्नी लाल से संपर्क किया तो उसने अपने पास रुपये होने से इनकार कर दिया. इस पर उन्होंने कहा कि आरोपियों ने षड्यंत्र रच कंपनी के नाम बेइमानी की नियत से धोखाधड़ी की. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है.
वहीं, दूसरे में शाखा प्रबंधक ने कहा कि यूपी के ग्राम रतुपुरा थाना ठाकुरद्वारा निवासी मोहम्मद हारुन ने अपने वाहन पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रार्थना की. हारुन ने वाहन संबंधी कागजात तथा ग्राम कमालपुरी थाना डिलारी ठाकुरद्वार निवासी इलियास को बतौर गारंटर साथ लाकर 3 नवंबर 2014 को अनुबंध करा दिया. कंपनी ने हारून को 2 लाख 55 हजार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई. हारुन को 3 लाख 62 हजार 766 रुपए मय ब्याज के किस्तों में कंपनी में जमा करनी थी. लेकिन किस्त जमा नहीं की और वाहन बेच दिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है.