रुद्रपुर:भारत सरकार ने एक सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन कर जुर्माना राशि को कई गुना बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रक्रिया में भी काफी बदलाव किये गए हैं. इसके अलावा व्यवसायिक लाइसेंस धारकों को भी नए एक्ट में काफी राहत दी गई है. दरअसल, देश में आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एमवी एक्ट में ये परिवर्तन किये हैं.
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बता दें कि पूरे देश में एक सिंतबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. ऐसे में यातायात नियमों का पालन न करने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. वहीं, इस संसोधित एक्ट में लाइसेंस धारकों को डीएल का नवीनीकरण एक साल की जगह तीन साल में कराना पड़ेगा. जबकि, व्यवसायिक लाइसेंस को तीन साल की जगह पांच साल में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करना होगा.