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नए मोटर व्हीकल एक्ट में लाइसेंस धारकों को मिली राहत, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव - रुद्रपुर

एमवी एक्ट में परिवर्तन कर भारी जुर्माने के बाद 1 सितंबर से डीएल बनाने के नियम भी बदलाव हुए है. जिसमें कई लाइसेंस धारकों को राहत दी गयी है.

मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव

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Published : Sep 19, 2019, 5:50 PM IST

रुद्रपुर:भारत सरकार ने एक सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन कर जुर्माना राशि को कई गुना बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रक्रिया में भी काफी बदलाव किये गए हैं. इसके अलावा व्यवसायिक लाइसेंस धारकों को भी नए एक्ट में काफी राहत दी गई है. दरअसल, देश में आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एमवी एक्ट में ये परिवर्तन किये हैं.

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बता दें कि पूरे देश में एक सिंतबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. ऐसे में यातायात नियमों का पालन न करने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. वहीं, इस संसोधित एक्ट में लाइसेंस धारकों को डीएल का नवीनीकरण एक साल की जगह तीन साल में कराना पड़ेगा. जबकि, व्यवसायिक लाइसेंस को तीन साल की जगह पांच साल में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करना होगा.

एमवी एक्ट में परिवर्तन कर भारी जुर्माना

गौरतलब है कि 18 साल से 30 की उम्र में कोई डीएल बनवाता है तो उसे 40 साल तक ही परमिशन दी गयी है. जिसके बाद उसे अपना डीएल रिनुअल करना होगा. पहले यह नियम 20 साल या 50 की साल पूरी होने तक मान्य था. 30 साल से लेकर 55 साल तक की उम्र वाले डीएल धारकों को अब 10 साल तक ही डीएल मान्य माना जायेगा. जिसके बाद उसे अपना डीएल रिनुअल करना होगा. 60 साल तक की उम्र और 55 साल से अधिक उम्र वालों के डीएल पांच साल के लिए जारी किये जाएंगे. जिसके बाद उन्हें अपना डीएल रिनुअल करना होगा.

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वहीं, इस मामले में एआरटीओ असित झा ने बताया कि 1 सितंबर से यह नियम लागू हो चुका है. अब जितने भी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, वह नए नियमों के अनुसार हो रहे है. जिसमें सभी लाइसेंस धारकों को राहत दी गई है.

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