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प्रदर्शनकारी किसानों पर बाजपुर पुलिस ने दर्ज किये मुकदमे - Delhi farmers movement

बाजपुर कोतवाली में एक से डेढ़ हजार अज्ञात किसानों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

Police filed a case against farmers in Bajpur
प्रदर्शनकारी किसानों पर बाजपुर पुलिस ने दर्ज किये मुकदमे

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Published : Dec 26, 2020, 10:02 PM IST

काशीपुर: दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए जा रहे एक से डेढ़ हजार अज्ञात किसानों के खिलाफ बाजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. ये मुकदमे बाजपुर कोतवाली पुलिस के एसएसआई देवेंद्र गौरव तरफ से दर्ज कराए गए हैं.

जिसमें कहा गया है कि बीते रोज बाजपुर और आसपास के क्षेत्र के किसान संगठनों का कृषि बिल के विरोध में दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित था. इस कूच के संबंध में कानून व्यवस्था बनाने के लिए बाजपुर के दोराहा-स्वार बॉर्डर और अन्य थाना क्षेत्र के बॉर्डर में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी.

प्रदर्शनकारी किसानों पर बाजपुर पुलिस ने दर्ज किये मुकदमे

वहीं, सुबह 10:30 बजे किसान संगठन व अन्य संगठनों द्वारा किसान संगठनों के साथ करीब 1000-1500 लोग ट्रैक्टर ट्रालियों और निजी चौपहिया वाहनों में व पैदल, लाठी-डंडों से लैस होकर कृषि बिल का विरोध करने के लिए वाया दोराहा स्वार बार्डर से दिल्ली कूच करने के उद्देश्य से दोराहा स्वार बार्डर पहुंचे.

प्रदर्शनकारी किसानों पर बाजपुर पुलिस ने दर्ज किये मुकदमे

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जहां पर नियमों का पालन करने के लिए पुलिस ने व्यवस्था की गयी थी. परंतु किसानों ने वर्तमान में जारी महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया. साथ ही पुलिस द्वारा की गयी व्यवस्था को भी नकारते हुए जबरन समूह के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास किया. इन्हें रोकने के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ इनके द्वारा धक्का मुक्की व अभद्रता की गई. पुलिस द्वारा लगाये गये बैरिकेडिंग को भी जबरन खोल दिया गया.

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पुलिस द्वारा लगाये गये अवरोध को हटाने के लिए किसानों ने 4x4 के ट्रैक्टर का प्रयोग किया. इस दौरान ड्यूटी में लगा पुलिस बल यदि अपने आप को सयंम में न रखता तो कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी. रैली में शामिल लोगों द्वारा इस प्रकार के आचरण से मौके पर भय व अराजकता का माहौल पैदा हुआ.

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मामले में बाजपुर कोतवाली के एसएसआई देवेन्द्र गौरव की तहरीर पर अज्ञात किसानों पर धारा 147, 148, 332, 353,188, 269, 51 (ख) आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 51 (बी) तथा धारा 7 क्रिमिनल लॉ (अमेंन्डमेंट) एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

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