रुद्रपुरः साल 2014 में नाबालिग संग छेड़छाड़ और विरोध करने पर पीड़िता के भाई की हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है. जिसके तहत कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि, दो अन्य आरोपियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना और 10-10 साल की सजा सुनाई है.
जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि बंडिया थाना किच्छा निवासी जयप्रकाश ने 6 साल पहले एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि 26 दिसंबर 2014 को प्रेमपाल ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी. जिसे लेकर पंचायत हुई थी और पंचायत में प्रेमपाल माफी मांगने पर राजी हो गया था. इसके बावजूद प्रेमपाल अपनी आदत से बाज नहीं आया और 31 दिसंबर 2014 को उनके घर में घुसकर उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर दी. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो हाथापाई हुई. शोर मचाने और लोगों को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही प्रेमपाल अपने दो साथी भूपराम और मूलचंद को लेकर आया और उन पर हमला कर दिया.