रुद्रपुर: 5 वर्षीय गूंगे बच्चे से कुकर्म कर हत्या करने के मामले में जिला न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने मुख्य आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. पॉक्सो कोर्ट ने इसके माता-पिता पर पांच-पांच हजार का जुर्माना और 3-4 साल की सजा सुनाई है.
सहायक शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया की ट्रांजिट कैम्प निवासी एक सख्स ने ट्रांजिट कैंप थाने में शिकायत देकर बताया था कि 19 फरवरी 2019 को अचानक उनका 5 वर्षीय गूंगा बेटा छत में खेलने के दौरान गायब हो गया. इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 21 फरवरी 2019 को हरसू, पप्पू और रूपवती व एक नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इसी दिन परिजनों ने एक और तहरीर देते हुए बताया था कि जब से उनका बच्चा लापता है तब से पड़ोस में रहने वाले हरसू,पप्पू और रूपवती के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है.
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आरोप था कि एक दिन उनके छत पर खटर पटर की आवाज आई. वह छत पर गए तो हरसू टंकी का ढक्कन खोल रहा था. उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह फरार हो गया. परिजनों ने शक जताया कि हरसू ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी है. पुलिस ने हरसू की निशानदेही पर उसके कमरे से एक बोरे के अंदर 5 साल के बच्चे का शव बरामद किया.