उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

युवा व्यापारी की हत्या के मामले में हाई कोर्ट का फैसला, तीन आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार

साल 2010 में युवा व्यापारी की अपहरण और हत्या कर दी गई थी. जिस पर अतिरिक्त जिला जज ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है.

युवा व्यापारी की हत्या के मामले में हाई कोर्ट का फैसला

By

Published : Sep 4, 2019, 5:47 PM IST

काशीपुर:सचिन गुप्ता हत्याकांड में हाई कोर्ट से तीनों आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है.

पढ़ें:चमोलीः भारी बारिश के चलते मलबे में फंसी यात्री बस, 2 घंटे तक बाधित रहा बदरीनाथ हाईवे

दरअसल 24 नवंबर 2010 की शाम घर से बाइक पर निकले व्यापारी सचिन गुप्ता (34) की अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी थी. सचिन का शव हत्यारों ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे इलाके में फेंक दिया था. जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने शव को कब्ज में लेकर पोस्टमोर्टम के लिए भेज दिया था.

पढ़ें:बैंक के अंदर दम घुटने से बुजुर्ग महिला की मौत, कर्मचारियों ने नहीं दिया ध्यान

इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए व्यापारी अखिल अग्रवाल, जावेद व विमल शर्मा को गिरफ्तार किया था. वहीं, रुद्रपुर के अतिरिक्त जिला जज शयन सिंह ने तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाया और 22 मार्च 2017 को अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी.

पढ़ें:लामबगड़ में भूस्खलने के चलते बदरीनाथ हाईवे बंद, तीर्थयात्री परेशान

इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने 29 जून 2017 को नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंड पीठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details